Income Tax: कर अधिकारी कम कर चुकाने या कर न चुकाने के चलते वसूली कार्रवाई शुरू करने से पहले बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-1 में दर्शाए गए कारोबार में अंतर और कर भुगतान फार्म 3बी में विसंगति की वजह स्पष्ट करने के लिए कारोबारियों को उचित समय देंगे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने वसूली कार्रवाई के संबंध में दिशानिर्देश जारी कर कहा कि कर अधिकारी इस तरह की विसंगतियों की वजह समझाने के लिए कारोबारियों को ‘‘उचित समय’’ देंगे.

नहीं दिखा पाएंगे ज्यादा सेलजीएसटी कानून में एक जनवरी से हुए बदलाव के अनुसार कर अधिकारियों को उन व्यवसायों के खिलाफ सीधे वसूली कार्रवाई शुरू करने की इजाजत दी गई थी, जिन्होंने मासिक रिटर्न जीएसटीआर - 1 में अधिक बिक्री दिखाई थी, लेकिन कर भुगतान के दौरान जीएसटीआर - 3बी में इसका उल्लेख नहीं किया.

फर्जी बिलिंग पर लगेगी रोकइस कदम का मकसद फर्जी बिलिंग पर अंकुश लगाना था. फर्जी बिलिंग के जरिए विक्रेता जीएसटीआर-1 में अधिक बिक्री दिखाते थे, ताकि खरीदार इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा कर सके, जबकि जीएसटीआर-3बी में घटी हुई बिक्री की दिखाकर जीएसटी देयता को कम कर दिया जाता था. अभी तक जीएसटी कानून के तहत ऐसे मामलों में पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता था और वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाती थी.

कारोबारियों को मिलेगी राहतकारोबारियों को इस बढ़ी हुआ समयसीमा से राहत मिलेगी और वो जीएसटी से जुड़े इस समय का उपयोग कर अपने जीएसटी फाइलिंग की गड़बड़ियों को दूर करने में सक्षम हो सकेंगे. CBIC ने इसी उद्देश्य से ये समय बढ़ाकर कारोबारियों को एक और मौका दिया है. 

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