Things to do before 30th November: नवंबर का महीना खत्म होने की कगार पर है. महीना खत्म होने के साथ ही कई जरूरी कामकाज को निपटाने की टाइमलाइन भी खत्म हो जाएगी. ऐसे में आप कई बैंकिंग सुविधाओं का लाभ लेने से बचे रह जाएंगे इसलिए अभी भी चार दिन का समय है फटाफट इन कामों को निपटा लें. आइए जानते हैं कि नवंबर का महीना खत्म होने से पहले आपको कौन-कौन से काम पूरे करने हैं:-

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जीवन प्रमाण पत्र जमा कराएं

भारत में सभी पेंशनर्स को वक्त पर पेंशन पाते रहने के लिए हर साल 30 नवंबर की डेडलाइन तक या उससे पहले पेंशन देने0 वाली एजेंसियों को अपना लाइफ सर्टिफिकेट (LC) या जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है.

पेंशन पाने वाले केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी या तो संबंधित अधिकारियों के पास खुद जाकर डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं या अब उनके पास डेडलाइन के अंदर डिजिटल LC जमा करने का भी ऑप्शन है. 30 नवंबर तक अगर आपने अपना जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा कराया तो आपकी पेंशन रूक सकती है. देरी होने पर आपकी रूकी हुई पेंशन तभी आएगी, जब आपके भेजे LC को सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (CPPC) से मंजूरी मिल जाएगी.

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KYC अपडेट कराने की डेडलाइन

अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के कस्टमर हैं, तो आपके पास भी  30 सितंबर, 2025 तक  KYC (नो योर कस्टमर) अपडेट करा लेने का रिमाइंडर मैसेज गया होगा. अगर इस तारीख तक KYC अपडेट नहीं कराया, तो आपके अकाउंट पर रोक लगा दी जाएगी और आप इससे जरूरी लेनदेन नहीं कर पाएंगे. केवाईसी अपडेट कराना बेहद आसान है.

आप चाहें तो PNB ONE मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग,ईमेल या SMS, WhatsApp बैंकिंग या अपने नजदीकी ब्रांच में जाकर केवाईसी अपडेट करा सकते हैं. केवाईसी अपडेट कराना सिर्फ एक रेगुलेटरी जरूरत नहीं है, बल्कि यह पहचान वेरिफाई करने, फ्रॉड रोकने और सभी बैंकिंग सर्विसेज तक लगातार एक्सेस बने रहने के लिए भी जरूरी है.  KYC डिटेल्स अपडेट नहीं कराने पर सिक्योरिटी के चलते कई बार अकाउंट फ्रीज होने तक का भी खतरा बना रहता है, जिससे विदड्रॉल, केवाईसी ट्रांसफर और दूसरी सर्विसेज पर असर पड़ सकता है. 

NPS से UPS में ट्रांसफर 

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से नई शुरू हुई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शिफ्ट होने का एक और मौका दिया जा रहा है. पहले इसकी डेडलाइन 30 जून से 30 सितंबर तक थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 नवंबर, 2025 तक कर दिया गया और अब शायद यह आखिरी मौका हो.

आप पूरी तरह से अपनी मर्जी से NPS से UPS में शिफ्ट हो सकते हैं, जिसका आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग पर काफी असर पड़ेगा. कई कर्मचारी UPS को इसके डिफाइंड-बेनिफिट स्ट्रक्चर और रिटायरमेंट के बाद ज्यादा स्टेबल इनकम की वजह से ज्यादा फायदेमंद समझ रहे हैं. 30 नवंबर से पहले ऑप्ट-इन न करने का मतलब है कि वे डिफॉल्ट रूप से मौजूदा NPS स्ट्रक्चर के तहत ही काम करते रहेंगे.