Airline Rule and Regulation : अगर आपके घर या ऑफिस की छत से हवाई जहाज़ उड़ रहा हो तो, इस बात का ध्यान जरूर रखें नहीं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसी भी भारतीय हवाई अड्डे (Indian Airports) के आसपास के क्षेत्रों में किसी विमान पर लेजर लाइट फ्लैश (Laser Light Flash) करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का प्रस्ताव जारी कर दिया है.


हो सकती है FIR
मंत्रालय ने 6 जुलाई की एक अधिसूचना में विमान नियम, 1937 में संशोधन की मांग की है. यह प्रस्ताव बनाया गया है कि यदि लेजर लाइट का उपयोग करने वाले व्यक्ति की पहचान होती है, तो उसे पहले केंद्र सरकार के एक अधिकारी द्वारा नोटिस दिया जाएगा. यदि ऐसा व्यक्ति नोटिस मिलने के 24 घंटे के अंदर लेजर लाइट बंद नहीं करता है, तो केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाने का अधिकार है. साथ ही भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत कार्रवाई करने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया जा सकता है. प्रस्ताव में कहा कि अगर व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाती है, तो प्रभावित एयरलाइन परिचालक या हवाईअड्डा संचालक संबंधित पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया जाएगा. पुलिस IPC की धाराओं के तहत लेजर लाइट चमकाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सके.


दे सकते हैं सुझाव
विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) के अनुसार हितधारक और आम जनता विमान नियम, 1937 में इन प्रस्तावित संशोधनों पर 6 अगस्त तक अपने सुझाव दे सकते हैं. पिछले साल अक्टूबर में दुर्गा पूजा के दौरान कई पायलट्स ने ऐसी शिकायत की थी. पायलट्स ने कोलकाता हवाईअड्डे के हवाई यातायात नियंत्रक से शिकायत की थी कि जब वे अपने विमान को उतार रहे थे, तो उनका ध्यान भटक रहा था. ऐसी ही शिकायत अगस्त 2017 में इंडिगो के पायलट ने दिल्ली हवाईअड्डे के हवाई यातायात नियंत्रक से की थी.


विमान हो सकता है क्रैश 
आजकल विवाह, पार्टी या मेलों और उत्सवों में लेजर लाइट का उपयोग होता है. आपको बता दें कि लेजर लाइट की रोशनी काफी दूर तक जाती है. एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही होती है. एयरपोर्ट के आस-पास इस तरह की लेजर लाइट जले होने से इनका फोकस विमानों पर भी पड़ जाता है. यह एविएशन सिक्युरिटी के लिए बेहद खतरनाक है. पायलेट का ध्यान भटकने से विमान क्रैश भी हो सकता है.



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