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Tax Free State: क्या सच में इस राज्य में नहीं लगता इनकम टैक्स, जानिए क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई

Fact Check: पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर इस राज्य के टैक्स फ्री स्टेटस के बारे में जमकर चर्चा हो रही है. हमने आपके लिए इस दावे का फैक्ट चेक किया है.

Fact Check: पूरा देश इस समय इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया का सामना कर रहा है. रिटर्न भरने की डेडलाइन कल यानी 31 जुलाई को है. क्या आप जानते हैं कि इस आपाधापी के बीच भी देश का एक राज्य ऐसा है, जहां के निवासी पैर फैलाकर सुकून से बैठे हैं. इन लोगों को रिटर्न भरने की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि उन पर इनकम टैक्स लगता ही नहीं है. सोशल मीडिया पर भी इन दिनों इस राज्य के बारे में बहुत चर्चा हो रही है. हमने जब इनकम टैक्स फ्री स्टेट के इस दावे की पड़ताल की तो पाया कि यह पूरी तरह से सच है. जी हां, अगर आप पूर्वोत्तर के खूबसूरत राज्य सिक्किम के निवासी हैं तो आपको इनकम टैक्स भरने की कोई जरूरत ही नहीं है. 

आखिर क्यों नहीं लगता इनकम टैक्स 

सिक्किम देश का इकलौता राज्य है, जहां लोगों को एक रुपये भी इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है. भले ही उनकी कमाई करोड़ों रुपये हो. इसकी वजह यह है कि जब सिक्किम का विलय भारत में किया गया तो उसमें यह शर्त भी जोड़ी गई थी. इसके चलते अब सिक्किम के लोग टैक्स फ्री हैं. सिक्किम के निवासियों को 1975 के विलय समझौते और संविधान के आर्टिकल 371F के तहत यह विशेष राहत मिली हुई है. इन लोगों पर इनकम टैक्स एक्ट, 1961 लागू ही नहीं होता है. 

31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने पर लगेगा जुर्माना 

इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, टैक्स योग्य आय वाले हर नागरिक को इनकम टैक्स रिटर्न भरना आवश्यक है. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अब तक 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग रिटर्न भर चुके हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, यह संख्या रोजाना लाखों की संख्या में बढ़ रही है. अगर आपने 31 जुलाई की डेडलाइन तक रिटर्न नहीं भरा तो उसके बाद आपको 1000 से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा. मगर, सिक्किम में रहने वाले लोगों को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है. 

सिक्योरिटीज-डिविडेंड से होने वाली आय भी टैक्स फ्री 

सिक्किम का विलय भारत में 1975 में हुआ. उस दौरान उन्होंने शर्त रखी थी कि वह स्पेशल स्टेटस लेंगे और अपने पुराने कानूनों का ही पालन करेंगे. इसमें स्पष्ट किया गया है कि सिक्किम के निवासी इनकम टैक्स दायरे से बाहर रहेंगे. उन्हें सिक्योरिटीज और डिविडेंड से होने वाली आय पर भी टैक्स नहीं देना पड़ता है. इस छूट का लाभ उन सभी नागरिकों को मिलता है, जो विलय से पहले सिक्किम के निवासी थे. इस टैक्स छूट का लाभ उठाकर सिक्किम में कारोबारी गतिविधियां और इनवेस्टमेंट बढ़ाया जा सकता है. 

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