TDS on Rent: हर महीने नियमित रूप से 55000 रुपये का किराया देने वाले किराएदार पर इनकम टैक्स विभाग ने 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. ET की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शख्स पर यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि न तो उसके किराए से टीडीएस काटा और न ही टीडीएस चालान और रिटर्न स्टेटमेंट जमा कराया.
किराएदार के लिए इस नियम का पालन करना जरूरी
Taxbuddy.com के फाउंडर सुजीत बांगर ने ईटी को बताया कि अभिषेक नाम का एक किरायेदार 55,000 रुपये प्रति माह किराया देते समय टीडीएस काटना भूल गया. उन्होंने आगे बताया, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271H के तहत यदि कोई व्यक्ति टीडीएस प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है और टीडीएस का स्टेटमेंट दाखिल नहीं करता है, तो न्यूनतम 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है जिसे 1 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है. बता दें कि सालाना 50,000 रुपये से अधिक किराया देने वाले व्यक्ति को 2 परसेंट टीडीएस काटना होगा और इसके बाद किराएदार को फॉर्म QC भरना होगा और फॉर्म 16C मकान मालिक को देना होगा.
किराएदार को क्या करना होगा?
- सबसे पहले किराए में से 2 परसेंट टीडीएस काटें और फॉर्म 26QC ऑनलाइन भरें.
- फॉर्म 26QC भरने के बाद किरायेदारों को फॉर्म 16C मिलेगा.
- पहले www.tin-nsdl.com पर जाएं और 'Services' ऑप्शन पर क्लिक करें. अब 'TDS on Rent of Property.' इसके बाद फॉर्म 26QC को सिलेक्ट करें.
- फॉर्म 26QC आने के बाद अब 'Proceed'पर क्लिक करें.
- अब किरायेदार का पैन, नाम, पता और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दर्ज करें. मोबाइल पर आए OTP से वेरिफाई करें.
- मकान मालिक का पैन, नाम और पता दर्ज करें.
- संपत्ति का पता, रेंट एग्रीमेंट, टोटल रेंट और कितने समय से किराए पर हैं सारी जानकारी दें.
- अब टीडीएस (2 परसेंट), कटौती की तिथि और राशि दर्ज करें.
- पेमेंट मोड का चयन करें. ऑनलाइन (नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड) या ऑफलाइन (बैंक भुगतान) चुनें.
- दिए गए डिटेल्स को वेरिफाई करें, कैप्चा दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें. ऑनलाइन भुगतान करें या ऑफलाइन के लिए सेव करें.
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