Income Tax Return Form Enabled For AY 2024-25: वित्त वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अब आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर दाखिल करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स को एक अप्रैल 2024 से इनेबल्ड कर दिया है. 


वित्त वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर -1, आईटीआर - 2, आईटीआर - 4 के ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म्स को इनेबल्ड किया है. एसेसमेंट ईयर 2024-24 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है. टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे.  


आपको बता दें टैक्सपेयर्स के लिए 7 प्रकार के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स होते हैं. फिलहाल केवल आईटीआर -1, आईटीआर -2 और आईटीआर - 4 के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स ही रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.  


किनके लिए है ITR फॉर्म संख्या -1


इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म संख्या -1 उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से कम है. ऐसे टैक्सपेयर्स के आय का सोर्स वेतन के अलावा एक प्रॉपर्टी से प्राप्त इनकम होना चाहिए. इसके अलावा ब्याज से होने वाला आय और डिविडेंड इनकम और कृषि से सलाना 5,000 रुपये तक इनकम वाले लोग भी आईटीआर फॉर्म संख्या एक के जरिए आयकर रिटर्न भर सकते हैं. 


किनके लिए है आटीआर फॉर्म संख्या -2


अगर म्यूचुअल फंड, स्टॉक या फिर अचल संपत्तियों की बिक्री से कैपिटल गेन का लाभ टैक्सपेयर्स को प्राप्त होता है या टैक्सपेयर्स के पास एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी है तो ऐसे टैक्सपेयर्स को आईटीआर -2 के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा. 


आटीआर फॉर्म संख्या - 4


आईटीआर- 4 सुगम के रूप में भी जाना जाता है वो ऐसे व्यक्तियों और एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) के लिए है, जिनकी व्यवसाय और पेशे से कुल आय 50 लाख रुपये तक है. ये ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है जो या तो किसी कंपनी में निदेशक है या उन्होंने गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है या कृषि से होने वाली आय 5,000 रुपये से ज्यादा है.  


पूर्व के वर्षों में इनकम टैक्स विभाग नए वित्त वर्ष के शुरू होने के बाद अप्रैल महीने में इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म को नोटिफाई किया करता था. लेकिन इस बार पहले ही नोटिफाई किया जा चुका है. साथ ही नए वित्त वर्ष के शुरू होने के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन आयकर रिटर्न फॉर्म्स को भी इनेबल्ड कर दिया गया है जिससे टैक्सपेयर्स आयकर रिटर्न दाखिल कर सके.  


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