Sovereign Gold Bond: अगर आप अपने पैसे सॉवरेन गोल्‍ड बॉन्‍ड में निवेश करना पसंद करते हैं तो यह खबर आपके मतलब की है. अब सॉवरेन गोल्‍ड बॉन्‍ड से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत का जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा. इस मामले में केंद्रीय रिजर्व बैंक ने एक एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी के मुताबिक निवेशकों के सॉवरेन गोल्‍ड बॉन्‍ड संबंधित किसी भी तरह की शिकायत का निपटारा करने के लिए तीन लेवल निर्धारित किए गए हैं. इसमें एक लेवल में निदेशक रिजर्व बैंक को मेल भी कर सकते हैं. तो चलिए हम आपको इन तीन लेवल के शिकायतों के बारे में बताते हैं-

नोडल अधिकारी को पास अपनी शिकायत दर्ज कराएंसॉवरेन गोल्‍ड बॉन्‍ड से जुड़ी आप अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो आप पहले लेवल पर आप RO के नोडल अधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. आप रिसिविंग ऑफिस के नोडल ऑफिसर के पास सबसे पहले अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायत दर्ज कराने के लिए आप डेजिग्‍नेटेड पोस्ट ऑफिस, बैंक , स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SCHIL) और स्‍टॉक एक्‍सचेंज (NSE और BSE) में अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करा सकते हैं.

दूसरे लेवल पर यहां करें शिकायतअगर आपके बैंक, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन या स्‍टॉक एक्‍सचेंज में शिकायत करने के बाद भी इसका निपटारा नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में दूसरे लेवल पर आप  ROs में एस्‍क्‍लेशन मैट्रिक्‍स  में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

तीसरे लेवल में आरबीआई से करें शिकायतअगर ऊपर दिए गए दोनों ऑप्शन में आपकी शिकायत पर सुनवाई नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में आप सीधे RBI से शिकायत  कर सकते हैं. आप अपनी शिकायत sgb@rbi.Org.In पर मेल कर सकते हैं. इसके बाद अपनी शिकायत का निपटारा जल्द से जल्द किया जाएगा.

बता दें कि पिछले कुछ सालों में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bond) में निवेश करने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी की गई है. इस बॉन्ड में की मैच्योरिटी पूरे पांच साल के बाद होती है. यह निवेश के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है. बता दें कि इस स्कीम की शुरुआत 2015 में की गई थी.

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