सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च हुए करीब 5 महीने बीत चुके हैं. हालांकि अभी भी करोड़ों निवेशकों को रिफंड नहीं मिल पाया है. इस बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर से सहारा के निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि उनका एक-एक पैसा उन्हें वापस मिलेगा. आइए जानते हैं कि अगर पोर्टल पर अप्लाई करने के बाद भी आपको रिफंड नहीं मिल पाया है, तो अब आपको क्या करना चाहिए...


जुलाई में शुरू हुआ रिफंड पोर्टल


सबसे पहले आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस साल जुलाई महीने में सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की थी. पोर्टल का उद्देश्य सहारा की विभिन्न योजनाओं में अपनी गाढ़ी कमाई निवेश करने वाले करोड़ों निवेशकों को रिफंड सुनिश्चित करना है. इस पोर्टल के जरिए आवेदन कर निवेशक 45 दिनों में अपना पैसा वापस पा सकते हैं.


सरकार ने दिलाया ये भरोसा


सहारा समूह में करोड़ों निवेशकों के पैसे अटके हुए हैं. सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत के बाद भी कई निवेशकों को उनके पैसे नहीं मिल पा रहे हैं. इस बीच सरकार ने सभी परेशान निवेशकों को बुधवार को बड़ी राहत दी है. केंद्र सरकार ने सहारा के सभी निवेशकों को एक बार फिर से भरोसा दिलाया है कि उनकी एक-एक पाई लौटाई जाएगी.


पहले सभी निवेशकों को सिर्फ 10-10 हजार रुपये का रिफंड मिल रहा था. अब सहारा समूह के पात्र निवेशक रिफंड पोर्टल के जरिए 19,999 रुपये तक के रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं. इस संबंध में रिफंड पोर्टल पर एक अपडेट जारी किया गया है. अपडेट में उन आवेदकों के लिए जानकारी है, जिन्हें अप्लाई करने के बाद भी रिफंड नहीं मिल पाया है.


पोर्टल पर ये आया अपडेट


सहारा रिफंड पोर्टल पर दिए गए अपडेट में कहा गया है- वैसे डिपॉजिटर्स के ध्यानार्थ, जिन्हें आवेदन में किसी कमी या पेमेंट फेल्योर के बारे में बताया गया है. कृपया बताई गई कमी के हिसाब से कदम उठाएं और रिसबमिशन पोर्टल पर अप्लाई करें. हम अभी 19,999 रुपये तक के रिसबमिशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं. अन्य पात्र दावां के लिए तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा. रिसबमिशन के दावों को 45 कामकाजी दिनों के भीतर प्रोसेस किया जाएगा.


80 हजार करोड़ रुपये के दावे


इससे पहले सरकार ने इसी सप्ताह सदन में बताया कि सहारा की सहकारी समितियों से रिफंड के लिए करीब 3 करोड़ निवेशकों ने दावा किया है. उन्होंने पोर्टल के जरिए सहारा की सहकारी समितियों से 80 हजार करोड़ रुपये के रिफंड की डिमांड की है. केंद्र सरकार ने साथ ही भरोसा दिया कि सहारा में अटके सभी निवेशकों को एक-एक पैसे का रिफंड मिलेगा. इसके लिए सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है.


रिफंड क्लेम करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत:



  • सहारा में इन्वेस्टमेंट का मेंबरशिप नंबर

  • डिपॉजिट अकाउंट नंबर

  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर

  • डिपॉजिटर पासबुक

  • रकम 50 हजार से ज्यादा होने पर पैनकार्ड


पोर्टल पर आवेदन करने का प्रोसेस:



  • सबसे पहले सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल पर जाएं और रजिस्ट्रेशन करें

  • रजिस्ट्रेशन का लिंक है- https://mocrefund.crcs.gov.in/Depositor/Register

  • इसके लिए आधार के अंतिम 4 डिजिट और उससे लिंक मोबाइल नंबर सबमिट करें

  • मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी से वेरिफाई करें

  • अब आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसे डाउनलोड कर लें

  • फॉर्म को अच्छे से भरने के बाद उसे स्कैन कर अपलोड कर दें

  • सारे विवरण सही पाए जाने पर 45 दिनों में रिफंड मिल जाएगा


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