Income Tax Return Filing: वित्त वर्ष 2023-25 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 31 जुलाई 2024 तक 7.28 करोड़ टैक्सपेयर्स (Taxpayers) ने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल किया है जो कि एसेसमेंट ईयर 2023-24 में दाखिल किए गए 6.77 करोड़ आईटीआर (ITR) से 7.5 फीसदी ज्यादा है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने 31 जुलाई तक फाइल किए आयकर रिटर्न का डेटा जारी किया है. साथ ही 72 फीसदी रिटर्न नए टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत दाखिल किया गया है. 

5.27 करोड़ ने चुना नया टैक्स रिजीम 

वित्त मंत्रालय ने बताया, एसेसटमेंट ईयर 2024-25 के लिए इस बार ज्यादातर टैक्सपेयर्स ने नए इनकम टैक्स रिजीम में आयकर रिटर्न फाइल किया है. कुल 7.28 करोड़ रिटर्न में से 5.27 करोड़ आयकर रिटर्न नए इनकम टैक्स रिजीम के तहत फाइल किया गया है. जबकि 2.01 करोड़ आयकर रिटर्न पुराने टैक्स रिजीम में फाइल किया गया है. 72 फीसदी टैक्सपेयर्स ने नए टैक्स रिजीम को चुना है जबकि 28 फीसदी टैक्सपेयर्स अभी भी पुराने टैक्स रिजीम को पसंद करते हैं. इनकम टैक्स विभाग को 31 जुलाई, 2024 तक 58.57 लाख रिटर्न पहली बार आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स से प्राप्त हुआ है जो बताता है कि टैक्सबेस में लगातार इजाफा हो रहा है. 

31 जुलाई को 69.92 लाख रिटर्न फाइल 

वित्त मंत्रालय ने बताया, 31 जुलाई 2024 जो सैलरीड टैक्सपेयर्स और नॉन-टैक्स ऑडिट केस के लिए आयकर रिटर्न भरने के लिए आखिरी तारीख थी उस दिन 69.92 लाख आईटीआर रिटर्न फाइल किया गया है. उस दिन शाम 7 से 8 बजे के बीच 5.07 लाख रिटर्न फाइल किए गए. 17 जुलाई को सुबह 8 बजकर 13 मिनट और 56 सेकेंड पर सबसे ज्यादा 917 आईटीआर फाइल किया गया. जबकि एक मिनट में सबसे ज्यादा 9367 रिटर्न 31 जुलाई 2024 को रात 8.08 बजे फाइल किया गया. 

2.69 करोड़ ITR हुए प्रोसेस्ड 

वित्त मंत्रालय के मुताबिक ई-फाइलिंग पोर्ट्ल (E-Filing Portal) ने बेहद सफलतापूर्वक ट्रैफिक को हैंडल करते हुए टैक्सपेयर्स को आयकर रिटर्न दाखिल करने के दौरान सीमलेस अनुभव प्रदान किया है. 31 जुलाई 2024 को 3.2 करोड़ लोगों ने पोर्टल पर लॉगिन किया है. 7.28 करोड़ आयकर रिटर्न में से 6.21 करोड़ आईटीआर को ई-वेरिफाई किया जा चुका है जिसमें 2.69 करोड़ रिटर्न को 31 जुलाई 2024 तक प्रोसेस किया जा चुका है जो कि कुल 43.34 फीसदी है. वैसे टैक्सपेयर्स जो किसी कारणवश आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाये हैं उनसे इनकम टैक्स विभाग ने जल्द से जल्द रिटर्न फाइल करने की गुजारिश की है.   

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