RBI Cheque Clearance Rule: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंक खाताधारकों के लिए नई चेक क्लीयरेंस सिस्टम की शुरुआत की है, जो 4 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगी. नए सिस्टम के तहत अब आपका चेक मात्र एक ही दिन में क्लियर हो जाएगा, जिससे ग्राहकों को कई दिनों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी. आरबीआई के अनुसार, अब कुछ ही घंटों में चेक क्लियर हो सकेंगे.
जानें कैसे क्लियर होगा आपका चेक
आरबीआई ने बताया कि एक दिन में चेक क्लियर करने के लिए बैंक सीटीएस (चेक ट्रंकेशन सिस्टम) फीचर का इस्तेमाल करेगी. इस सिस्टम में यदि आप कोई भी चेक बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक उसकी स्कैन कॉपी संबंधित बैंक को भेजेगी. संबंधित बैंक को तय समय के भीतर इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होगा.
यदि चेक में सही तारीख, भुगतानकर्ता का नाम और राशि सही भरी गई हो और सिग्नेचर बैंक में आपके मौजूदा सिग्नेचर से मेल खाता हो, तो आपका चेक उसी दिन क्लियर हो जाएगा. आरबीआई ने यह भी बताया कि किसी भी प्रकार की ओवरराइटिंग होने पर चेक को अमान्य मानकर रिजेक्ट कर दिया जाएगा.
आरबीआई 2 चरणों में करेगी शुरुआत
आरबीआई के अनुसार, चेक क्लीयरेंस सिस्टम को दो चरणों में लागू किया जाएगा. पहले चरण की शुरुआत 4 अक्टूबर 2025 से होगी और यह 3 जनवरी 2026 तक चलेगा. इस चरण में बैंक में चेक जमा होने के बाद शाम 7 बजे तक संबंधित बैंक को इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होगा.
दूसरे चरण की शुरुआत 3 जनवरी 2026 से होगी, जिसमें आरबीआई चेक क्लियर होने की तय सीमा को घटाकर केवल 3 घंटे कर देगी. इससे ग्राहकों को बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि पहले चेक क्लियर होने में 2-3 दिन का समय लगता था, जिससे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था.
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