नई दिल्लीः काले धन पर रोक के लिए आरबीआई ने आज एक बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत अगर आपने किसी भी व्यक्ति, संस्थान के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है तो उस पर आपका नाम भी लिखा जाएगा जबकि पहले इस पर सिर्फ उसी का नाम लिखना होता था जिसके लिए आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है. इसके लिए रिजर्व बैंक ने नया निर्देश जारी कर दिया है.

काले धन पर लगाम लगाने और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने ये कदम उठाया है और इसके तहत अब रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंकों से लेकर पेमेंट्स बैंकों के लिए ये निर्देश जारी किए हैं. इसके बाद बैंकिंग सिस्टम में और पारदर्शिता आने की उम्मीद है. 15 सितंबर 2018 के बाद बनने वाले डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक पर जारी करवाने वाले का नाम लिखना जरूरी होगा.

क्या होगा इससे बदलाव उदाहरण के लिए पहले पहले अगर X नाम के शख्स या संस्थान के लिए Y ने डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक बनावाया है तो इस पर सिर्फ Y का नाम दर्ज होता था जिसके लिए डिमांड ड्राफ्ट भेजा जा रहा है. अब नए नियमों के मुताबिक डिमांड ड्राफ्ट पर Y के नाम के साथ X का नाम भी लिखना जरूरी होगा जो डिमांड ड्राफ्ट भेज रहा है. 15 सितंबर 2018 के बाद से ये नियम लागू हो जाएंगे.