RBI Imposes Penalty on Axis Bank: भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक एक्सिस बैंक (Axis Bank) पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इस पर 90.92 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने एक प्रेस रिलीज में गुरुवार को इसकी जानकारी दी. केंद्रीय बैंक ने बताया कि एक्सिस बैंक पर यह कार्रवाई आरबीआई के बनाए नियमों का पालन ना करने के कारण की गई है.


एक्सिस बैंक पर इस कारण की गई कार्रवाई


रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक एक्सिस बैंक पर यह कार्रवाई इस कारण की गई है क्योंकि बैंक ने Know Your Customer (KYC) के नियमों का पालन नहीं किया था. बैंक कुछ ग्राहकों के पहचान और एड्रेस डिटेल्स से जुड़े रिकॉर्ड को रखने में विफल रहा है. इसके बाद आरबीआई ने बैंक पर केवाईसी से जुड़े 2016 के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण बैंक पर 90.92 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया.


रिकवरी एजेंट नहीं कर रहे थे सही व्यवहार


इसके अलावा रिजर्व बैंक ने यह भी पाया है कि एक्सिस बैंक के कुछ रिकवरी एजेंट्स लोन लिए गए ग्राहकों से कर्ज वसूली करते वक्त उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं. इसके बाद आरबीआई द्वारा बैंक को एक नोटिस जारी किया गया है. बैंक ने इसका जवाब भी दिया, लेकिन रिजर्व बैंक इससे संतुष्ट नहीं हुआ और इसके बाद बैंक पर जुर्माना लगा दिया गया. 


मणप्पुरम फाइनेंस पर लगाया जुर्माना


एक्सिस बैंक के अलावा आरबीआई ने मणप्पुरम फाइनेंस पर भी कार्रवाई करते हुए कुल 42.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इस फाइनेंस कंपनी पर यह कार्रवाई नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी-सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी और डिपॉजिट टेंकिंग कंपनी 2016 के नियमों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है.


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