RBI Guidelines for Bank Locker: आजकल हर कोई अपना कीमती गहने और जरूरी कागजात बैंक के लॉकर में रखना पसंद करता है. अगर आप भी बैंक में लॉकर लेने की सोच रहे हैं या पहले से आपके पास लॉकर है तो यह खबर आपके काम की है. केंद्रीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने लॉकर नियमों में बड़े बदलाव किए हैं. रिजर्व बैंक ने ग्राहकों के हक में कई बड़े बदलाव किए हैं जिसे 1 जनवरी 2022 से लागू कर दिया गया है. तो चलिए जानते हैं लॉकर के नए नियमों के बारे में-

सामान चोरी होने पर बैंक को देना होगा जुर्मानापिछले कुछ समय में लॉकर से सामान चोरी होने की कई घटना सामने आई है. ऐसे में ग्राहकों को इस तरह से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने नए नियम बनाए हैं. नए नियमों के मुताबिक, अगर किसी ग्राहक के लॉकर से किसी तरह की चोरी की घटना होती है तो ऐसी स्थिति में बैंक को चोरी हुए सामान के बदले जुर्माना देना होगा. यह जुर्माना ग्राहक द्वारा दिए गए लॉकर के किराए का करीब 100 गुना तक होगा. इसके साथ ही चोरी होने की स्थिति में बैंक अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकेंगे.

ईमेल के जरिए ग्राहकों को दिया जाएगा मैसेजआरबीआई ने यह भी आदेश जारी किया है कि ग्राहक जब भी बैंक लॉकर ओपन करेंगें तो एक मैसेज उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आएगा. इसके जरिए जालसाजी की घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.

लॉकर रूम में CCTV लगाना हुआ अनिवार्यRBI के नए लॉकर नियम के अनुसार बैंकों को अपने लॉकर रूम में अनिवार्य रूप से CCTV कैमरा लगाना होगा. साथ ही बैंक को लॉकर रूम के 180 दिनों के डेटा का बैकअप भी रखना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा करने से किसी तरह की फ्रॉड की घटना होने पर पुलिस जांच में मदद मिलेगी.

लॉकर की जानकारी सार्वजनिक करनी होगीसाथ ही केंद्रीय बैंक ने बैंकों को आदेश दिया है कि वह अब ग्राहकों को लॉकर संबंधि पूरी जानकारी देंगे. बैंकों को अपने यहां पड़े खाली लॉकर की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी. बैंक के बाहर लॉकर खाली या वेटिंग के बारे में जानकारी लिखनी होगी.  

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