RBI Update: आरबीआई ( RBI) ने 30 जून के बाद से क्रेडिट (Credit), डेबिट (Debit) और को-ब्रांडेड कार्ड (Co-Branded Card) के लिए लागू होने जा रहे नए नियमों में से कुछ के लिए लागू होने के लिए तीन महीने का एक्सटेंशन दे दिया है. जिन प्रॉविजन के लागू होने की समय सीमा को बढ़ाया गया वो अब 30 सितंबर 2022 के बाद से लागू होंगे. आरबीआई के मुताबिक इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स से मिले सुझावों और अनुरोध के बाद ये तय किया गया क्रेडिट, डेबिट और को-ब्रांडेड कार्ड को लेकर 30 जून के बाद से लागू होने जा रहे कुछ नियम अब 1 अक्टूबर, 2022 से लागू होंगे.  


अब 1 अक्टूबर, 2022 से लागू होंगे ये नियम 
1. क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी कार्डहोल्डर से वन टाईम पासवर्ड यानि ओटीपी बेस्ड कंसेंट के द्वारा क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट को लेकर मंजूरी लेगी. अगर कस्टमर कार्ड के जारी किए जाने के 30 दिनों के भीतर कार्ड को एक्टिवेट नहीं करता है तो क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी कार्डहोल्डर से वन टाईम पासवर्ड यानि ओटीपी बेस्ड कंसेंट के द्वारा क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट को लेकर मंजूरी लेगी. अगर संकेंट नहीं मिला को कार्ड जारी करने वाली कंपनी को बिना कस्टमर से कोई चार्ज वसूले 7 दिनों के भीतर कस्टमर से मंजूरी लेने के बाद क्रेडिट कार्ड अकाउंट को क्लोज करना होगा. 


2. कार्ड जारी करने वाली कंपनी को ये सुनिश्चित करना होगा कि जो क्रेडिट लिमिट मंजूर की गई है वो कस्टमर के मंजूरी के बिना लिमिट पार ना करे. और यदि कोई चार्ज, लेवी, टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है तो ये सुनिश्चित किया जाए कि उसका कैपिटलाईजेशन ना हो.  


आरबीआई ने साफ किया है कि बाकी प्रावधान 30 जून के बाद से यानि एक जुलाई, 2022 से लागू होंगे. आरबीआई ने फिनटेक कंपनियों को कोई राहत नहीं दी है. नए नियमों के मुताबिक कस्टमर द्वारा कार्ड से किए गए ट्रांजैक्शन के डिटेल्स अब को-ब्राडिंग पार्टनर एक्सेस नहीं कर सकेंगे.  पहले को-ब्राडिंग पार्टनर के पास कस्टमर द्वारा कार्ड से किए जाने वाले ट्रांजैक्शन की जानकारी होती थी जिसके आधार पर वे कस्टमर के खर्च का ब्योरा देख सकते थे साथ ही इन खर्च के आधार पर रिवॉर्ड प्वाइंट्स देते थे. 


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