RBI e-mandate Rules Auto Debit: अगर आपके बैंक अकाउंट से भी बिना जानकारी के पैसे कट जाते हैं तो यह खबर आपने बहुत काम आने वाला हैं. बैंक खाते से बिना जानकारी के पैसे कटने को लेकर जो चिंता रहती थी, उसे कम करने के लिए Reserve Bank of India (RBI) ने ई-मैंडेट से जुड़े नए नियम लागू किए हैं.

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इन बदलावों के बाद ऑटो डेबिट सिस्टम पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित हो गया है. इस नए बदलाव का फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिनके खाते से हर महीने EMI, सब्सक्रिप्शन या बिल अपने आप कटते हैं. आइए जानते हैं, इस नए बदलाव के बारे में.

कटौती से पहले मिलेगा जरूरी अलर्ट

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1. नए नियमों में सबसे अहम बदलाव यह किया गया है कि अब किसी भी ऑटो पेमेंट से पहले ग्राहक को इसकी जानकारी देनी होगी. 

2. बैंक या संबंधित कंपनी को कम से कम 24 घंटे पहले अलर्ट भेजना जरूरी होगा. 

3. अलर्ट में कंपनी का नाम, कटने वाली राशि, तारीख और बाकी जरूरी जानकारी शामिल होगी. इससे ग्राहक को पहले ही पता चल जाएगा कि उसके खाते से कब और कितना पैसा कटने वाला है. अगर कुछ गलत या अनचाहा लगे तो ग्राहक समय रहते इसे रोक भी सकते हैं.

ऑटो पेमेंट से पहले जरूरी होगी मंजूरी

1. नए नियमों के मुताबिक अब किसी भी ऑटो पेमेंट को चालू करने से पहले ग्राहक को एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा. 

2. ग्राहकों के लिए एकस्ट्रा वेरिफिकेशन भी जरूरी किया गया है. यानी ग्राहक की अनुमति के बिना कोई भी ऑटो डेबिट एक्टिव नहीं किया जा सकेगा. जिससे खाते की सुरक्षा और बढ़ने वाली है. 

किन-किन सेवाओं पर लागू होंगे नए नियम?

ऑटो पेमेंट्स के ये नए नियम OTT सब्सक्रिप्शन, बीमा प्रीमियम, बिजली-पानी के बिल और EMI जैसी सेवाओं पर लागू होंगे. साथ ही, कार्ड, UPI या प्रीपेड माध्यम से होने वाले ऑटो डेबिट भी इसी दायरे में आएंगे.

इन सेवाओं पर नहीं लगेगा नया नियम

कुछ मामलों में नए नियम मान्य नहीं होगा. उदाहरण के लिए  FASTag और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के ऑटो रिचार्ज पर ये नियम लागू नहीं होंगे. यानी इन सेवाओं के लिए पहले जैसी व्यवस्था ही जारी रहेगी.

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