RBI Cancelled Paytm Licence: भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है.  अब पेटीएम भविष्य में किसी भी तरह का बैंकिंग कारोबार नहीं कर पाएगा. इसको लेकर खुद RBI (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) ने बयान जारी किया है. अपने बयान में RBI ने बताया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 22(4) के तहत जारी किया गया बैंकिंग लाइसेंस 24 अप्रैल, 2026 को कारोबार बंद होने के समय से रद्द कर दिया है.

क्यों रद्द किया गया लाइसेंस

इसकी वजह बताते हुए RBI ने कहा, ''पेटीएम बैंकिंग नियमों का बार-बार उल्लंघन कर रहा था, जिससे बैंक और उसमें पैसा रखने वाले लोगों को नुकसान हो सकता था. बैंक का प्रबंधन भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, जो न सिर्फ ग्राहकों बल्कि आम जनता के हित में भी ठीक नहीं था.'' आरबीआई ने कहा कि मौजूदा ढांचे के तहत पेटीएम बैंक को काम जारी रखने की अनुमति देने से न तो कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा होगा और न ही सार्वजनिक हित, जिसके कारण लाइसेंस रद्द कर दिया गया है.

अब आगे क्या होगा?

इस फैसले के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक किसी भी बैंकिंग व्यवसाय के संचालन में हिस्सा नहीं ले पाएगा. आरबीआई ने ये भी कहा कि वो बैंक को बंद करने के लिए हाई कोर्ट में एक आवेदन भी देगा. RBI ने कहा, ''पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के पास बैंक के बंद होने पर अपनी पूरी जमा देनदारी चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध है.''

बता दें कि जनवरी 2024 में आरबीआई ने पेटीएम बैंक को नए डिपॉजिट जमा करने स रोक दिया था, जिसका कारण आरबीआई के द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन ना करना था. जिसमें ग्राहक की सुरक्षा, धन का उपयोग और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित नियम शामिल थे.

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