Jan Dhan account KYC: प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के 10 साल पूरे हो गए हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, बैंक अकाउंट खोलने के बाद हर साल में KYC (Know Your Customer) कराना जरूरी है. ऐसे में अगर आपका भी किसी बैंक में जनधन खाता है, तो फटाफट अपना केवाईसी करा लें. इसके लिए 30 सितंबर तक की ही डेडलाइन है. केवाईसी न कराने पर बैंक आपका अकाउंट बंद कर सकता है. ऐसे में सरकारी सब्सिडी मिलने में आपको परेशानी हो सकती है.

Continues below advertisement

इस मकसद से किया गया था शुरू 

प्रधानमंत्री जनधन योजना को साल 2014 में शुरू किया गया गया. इस मकसद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का बैंक अकाउंट खुलवाकर उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना था. इसमें शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी जोड़ा गया.  प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाते में मिनिमम बैलेंस की कोई जरूरत नहीं है. खाताधारक ओवरड्राफ्ट का भी फायदा उठा सकता है. यानी कि खाते में पैसे न होने की स्थिति में भी अकाउंट होल्डर तब भी अकाउंट से पैसा निकाल सकता है. इसकी एक लिमिट तय कर दी जाती है और बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में निकाले गए पैसों पर ब्याज लेता है. 

क्या है रीकेवाईसी और क्यों है जरूरी? 

2014-2015 में खोले गए खातों की दोबारा केवाईसी करानी होगी क्योंकि इन खातों की केवाईसी वेलिडिटी दस साल है. यह प्रॉसेस अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए जरूरी है. रीकेवाईसी कराना भी बेहद आसान है, जिसमें आप बैंक को अपनी अपडेटेड जानकारी देते हैं जैसे कि अपना वर्तमान पता, नाम, अपडेटेड फोटो वगैरह. इससे धोखाधड़ी रोकने और बैंकिंग सेवाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में मदद मिलती है. देशभर के सरकारी बैंक 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2025 तक तमाम ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित कर रहे हैं. इसके तहत घर-घर जाकर केवाईसी की जा रही है. अब तक लगभग 1,00,000 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जा चुके हैं और लाखों लोगों ने अपना केवाईसी कराया है.

Continues below advertisement

ये भी पढ़ें:

वाह आईपीओ हो तो ऐसा! जिसने लगाया पैसा उसे मिले 2.5 लाख रुपये, 90 परसेंट के प्रीमियम पर हुई लिस्टिंग