PPF Account Update: समझदार व्यक्ति वही है तो कमाने के साथ सेविंग करता है. कोरोना महामारी के बाद लोग सेविंग के महत्व को ज्यादा समझने लगे हैं. अगर आप भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा किसी जगह निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास कई निवेश के ऑप्शन है. उन्हीं में से एक ऑप्शन हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF). पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में निवेश करने पर आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न का लाभ मिलता है. इसके साथ ही निवेशक को टैक्स छूट का भी लाभ मिलता है.


लेकिन, क्या आपको पता है कि महीने के किस समय इस स्कीम में निवेश करने पर आपको सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा. कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कोई निवेशक हर महीने की एक से लेकर 4 से 5 तारीख के बीच में पीपीएफ अकाउंट में निवेश करता हैं तो ऐसी स्थिति में उसे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलता है.इस स्कीम में फिलहाल सरकार 7.1 प्रतिशत रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली कम्पाउंडिंग पर ऑफर कर रही है. इसके साथ ही यह  रेट ऑफ इंटरेस्ट तीन महीने पर रिवाइज किया जाता है.


5 तारीख तक निवेश करने पर मिलता है यह लाभ
आपको बता दें कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कोई निवेशक 1 से 5 तारीख के बीच में निवेश करता है तो ऐसी स्थिति में उसे पूरे महीने का ब्याज दर कंपाउंडिंग के अनुसार मिलता है. वहीं 5 तारीख के बाद जो अमाउंट अकाउंट में रहेगा उसी का कैलकुलेशन किया जाएगा. अगर आप पूरे साल में ज्यादा से ज्यादा ब्याज कमाना चाहते हैं तो एक बार में ही पीपीएफ अकाउंट में निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम में आप ज्यादा से ज्यादा एक साल में 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकते है. अगर आप हर महीने के हिसाब से निवेश करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो हर महीने 12,500 रुपये का निवेश 1 से 5 तारीख के बीच कर दें. इससे आपको पूरे महीने मिलने वाले ब्याज का लाभ मिलेगा.


पीपीएफ स्कीम की खास बातें-
-किसी भी सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप इस स्कीम के तहत अकाउंट खुलवा सकते हैं. याद रखें कि केवल एक व्यक्ति का एक ही पीपीएफ अकाउंट खुल सकता है.
-इस स्कीम में आप 15 साल के लिए निवेश कर सकते हैं.
-15 साल की अवधि पूरी होने के बाद आप इसे 5 साल के लिए और बढ़ सकते हैं.
-इस स्कीम के तहत आप साल भर में 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं.
-मौजूदा वित्त वर्ष में इस स्कीम के तहत 7.1 प्रतिशत रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है.
-आप इस स्कीम के तहत  सिंगल और जॉइंट दोनों तरह का अकाउंट खुलवा सकते हैं.
-इस स्कीम में आप नॉमिनी को भी डाल सकते हैं.
-इस स्कीम के तहत आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत छूट का लाभ मिलता है.


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