Post Office Small Saving Schemes: पोस्ट ऑफिस की ओर से कई योजनाएं पेश की जाती हैं, जहां कुछ में टैक्स कटता है और कुछ को टैक्स छूट के तहत रखा गया है. कुछ योजनाएं आयकर अधिनियम 1961 के तहत 80सी के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य नहीं है. यह गौर करने वाली बात है कि अगर ट्रांजेक्शन की लिमिट तय सीमा से ज्यादा है तो टीडीएस लागू होगा. 


वहीं अगर योजनाओं के तहत लेनदेन लिमिट के अंदर है तो टीडीएस नहीं कटेगा. बता दें कि सोर्स पर कटौती को टीडीएस कहा जाता है. यह व्यक्ति के आय से सीधे टैक्स लेने के लिए बनाया गया है, ताकि टैक्स चोरी को रोका जा सके. यहां डाकघर की योजनाएं बताई गई हैं, जिनपर टीडीएस कटता है और कुछ पर नहीं कटता है. 


पोस्ट ऑफिस आरडी 


डाकघर की आरडी योजना के तहत आम नागरिकों के लिए लिमिट 40 हजार रुपये है और सीनियर सिटीजन के लिए सीमा 50 हजार रुपये है. 


डाकघर टाइम डिपॉजिट 


पांच साल की जमा राशि में आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत टैक्स छूट 1.5 लाख रुपये तक है. इसका मतलब है कि एक साल, दो साल और तीन साल के टेन्योर वाले टीडी पर टैक्स लागू होगा. इन टेन्योर पर प्राप्त ब्याज पर टैक्स लगता है. 


डाकघर मासिक आय योजना खाता 


अगर इस योजना के तहत 40 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये से ज्यादा ब्याज मिलता है तो टैक्स लागू होता है. यह योजना 80सी के तहत टैक्स छूट के तहत नहीं आती है. 


महिला सम्मान बचत पत्र और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 


महिला सम्मान बचत पत्र योजना के तहत टीडीएस कटेगा. वहीं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत धारा 80सी के तहत टैक्स छूट दी जाती है. 


एनएससी और पीपीएफ 


एनएससी योजना के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट है और ब्याज पर भी टीडीएस लागू नहीं होता है. पीपीएफ योजना पूरी तरह से छूट के तहत आती है. 


किसान विकास पात्र 


यह योजना टैक्स छूट के तहत नहीं आती है, लेकिन योजना के मैच्योरिटी पर निकाली राशि पर टैक्स कटौती यानी ​टीडीएस लागू नहीं होती है. 


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