Post Officve Small Saving Scheme: डाक विभाग ने छोटी बचत योजना के तहत पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samridhi Scheme), एनएससी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizen Saving Scheme) और अन्य छोटी बचत योजनाओं को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. डाकघर ने इस गाइडलाइन के तहत ग्राहकों के फायदे की बात कही हैं. 

डाक विभाग की ओर से कहा गया है कि कई पोस्ट ऑफिस डेथ क्लेम का निपटान समय से नहीं कर रहे हैं. साथ ही डेथ क्लेम के लिए जरूरी नियमों का भी पालन नहीं कर रहे हैं. ऐसे में डाक विभाग ने डेथ क्लेम को तुरंत निपटाने का निर्देश दिया है और कहा है कि इस तरह के किसी भी मामले का निपटान समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए.  

डेथ क्लेम के लिए अपनाने होंगे ये निर्देश 

विभाग ने कहा कि पोस्ट ऑफिस को निर्धारित समय सीमा के भीतर मृतक दावा मामलों का निपटान सुनिश्चित करना होगा. डाक विभाग की ओर से 9 जनवरी 2023 को जारी सूचना में कहा गया है कि डेथ क्लेम मामलों का समय पर निपटान करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है. 

  • डेथ क्लेम के दौरान केवाईसी दस्तावेज होने चाहिए और इसे पोस्ट ऑफिस में वेरिफाई कराना जरूरी है.
  • केवाईसी दस्तावेजों की कॉपी पर गवाहों के सिग्नेचर भी आवश्यक हैं. अगर सिग्नेचर नहीं होता है तो गवाह के साथ पोस्ट ऑफिस जाना होगा.
  • दावाकर्ता के सिग्नेचर, बैंक खाता और अन्य दस्तावेज देना भी जरूरी है.
  • डेथ क्लेम का निपटान करने के​ लिए मांगे गए सभी दस्तावेज देने अनिवार्य हैं, वरना पैसा रुक सकता है.
  • नॉमिनी होने की स्थिति में सिर्फ एक दिन में और अन्य मामले में सात दिन के भीतर डेथ क्लेम किया जा सकता है. 

देने होंगे कानूनी दस्तावेज 

अगर किसी भी योजना के तहत जारी की गई अमाउंट पांच लाख रुपये से ज्यादा हैं और उस अकाउंट में नॉमिनी या नामांकन नहीं हुआ है तो कोर्ट की ओर से जारी कानूनी दस्तावेज देने जरूरी है. हालांकि अगर अमाउंट पांच लाख रुपये हैं तो डेथ क्लेम के लिए कोई कानूनी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है. 

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