लंदन: ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को 11 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में रखने का बृहस्पतिवार को आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई भी उसी दिन होगी. बता दें कि मामले की सुनवाई के लिए लंदन की जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में नीरव मोदी की पेशी हुई.


वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत की जज नीना तेम्पिया ने पुष्टि की कि नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले में सुनवाई अगले साल 11 से 15 मई के बीच होनी है और उसे हर 28 दिन में “अंतिम समीक्षा सुनवाई” के लिए वीडियो लिंक के जरिए पेश होना होगा जब तक कि अगली फरवरी से मुकदमा शुरू नहीं हो जाता.


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बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ करीब 13 हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने और धन शोधन के आरोप में नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किए जाने के मामले में यह सुनवाई चल रही है. नीरव मोदी को स्कॉटलैंड यार्ड के अधिकारियों ने 19 मार्च को गिरफ्तार किया था और वह तब से ही दक्षिण-पश्चिम लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद है.


सॉलिसीटर आनंद दूबे और बैरिस्टर क्लेयर मोंटगोमरी के नेतृत्व में उसकी कानूनी टीम ने उसकी गिरफ्तारी के बाद से चार जमानत याचिकाएं दायर की जिसे हर बार खारिज कर दिया गया. दलील दी गई कि नीरव मोदी फरार हो सकता है.


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