PM Kisan Samman Nidhi Scheme: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आने वाले पात्र किसान इस स्कीम से बाहर हो रहे हैं. बिहार राज्य से 81 हजार किसानों को इस योजना से बाहर किया गया है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इन किसानों को आयकर चुकाने और अन्य कारणों से पीएम किसान योजना के लिए अयोग्य पाया गया है. 


अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और इसका लाभ लेते हैं तो आपको अपनी योग्यता जांच कर लेनी चाहिए. पीएम किसान योजना के अनुसार, मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र किसान ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं तो आप भी अयोग्य घोषित हो सकते हैं. 


सरकार के निर्देश के मुताबिक, अगर कोई किसान इस योजना के तहत अयोग्य घोषित होता है तो उन किसानों को योजना का पूरा पैसा रिफंड करना होता है. रिफंड ऑनलाइन और ऑफलाइन जमा किया जा सकता है. आइए जानते हैं कौन इस योजना के तहत योग्य हैं. 


कौन हैं अयोग्य किसान?


पीएम किसान वेबसाइट के अनुसार, कुछ किसान इस योजना के तहत पात्र नहीं होते हैं. इसके लिए एक सीमा तय की गई है. अगर आप अयोग्य हैं तो आपको पीएम किसान योजना को छोड़ देना चाहिए. 



  • सभी संस्थागत भूमिधारक किसान

  • परिवार में एक से ज्यादा लाभार्थी किसान

  • संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोग

  • पूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री और लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं जैसे लोग

  • किसी सरकारी पदों पर काम करने वाले कर्मचारी

  • 10 हजार से ज्यादा पेंशन पाने वाले लोग

  • आयकर का भुगतान करने वाले किसान

  • डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट भी लाभ नहीं ले पाएंगे 


गौरतलब है कि पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की एक पहल है जो पात्र किसानों को 6000 रुपये की सालाना वित्तीय सहायता देती है. यह रकम तीन समान किस्तों में दी जाती है. हर चार महीने पर 2000—2000 रुपये करके किसानों के खाते में रकम भेजी जाती है. 


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