Petrol- Diesel News: ईरान और यूएस में हो रही जंग की वजह से ईंधन के दामों में इजाफा हो रहा है. पेट्रोल- डीजल के दाम बीते महीने लगातार चार बार बढ़ चुके हैं. जिसके बाद आम लोगों की जिंदगी पर काफी ज्यादा फर्क पड़ा है. तो वहीं अब केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल- डीजल को लेकर अब नियमों को बदला गया है. आइये जानते हैं इन नए नियमों के बाद पेट्रोल- डीजल की खरीद पर क्या बदलाव आएंगे.
पेट्रोल- डीजल के नए नियमपेट्रोल- डीजल की कीमतों को बढ़ाने के बाद अब सरकार ने इसकी खरीद के नियमों में भी बदलाव कर दिए हैं. आइये जानते हैं क्या कहते हैं नए नियम:
- औद्योगिक, कमर्शियल और संस्थागत ग्राहक अब पेट्रोल पंप की जगह कंज्यूमर पंप से ही पेट्रोल- डीजल खरीदेंगे.
- पेट्रोल पंप अब डीजल सिर्फ गाड़ी की टंकी या पेसो से अप्रूव्ड कंटेनर में ही देंगे.
- एक ग्राहक या एक गाड़ी को एक दिन में 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं मिलेगा.
- पंप से डीजल खरीदकर आगे बेचने की इजाजत नहीं होगी.
- तेल कंपनियां और पंप डीलर इन नियमों का पालन करवाएंगे.
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नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई!सरकार के द्वारा बनाए गए इन नियमों का उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और दूसरे लागू कानूनों के तहत सजा का प्रावधान होगा. निगरानी के लिए केंद्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों, डीएसपी रैंक या उससे ऊपर के पुलिस अधिकारियों और तेल कंपनियों के सेल्स ऑफिसर रैंक के अधिकारियों को तलाशी और जब्ती के अधिकार दिए गए हैं. राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे जमाखोरी कालाबाजारी और डायवर्जन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें.
आम आदमी पर पड़ेगा असरकेंद्र सरकार के इन नए नियमों के बाद अब रोजमर्रा में कार और बाइक में ईंधन भरवाने वाले लोगों पर तो खास असर नहीं होगा. क्योंकि आम लोगों के लिए ये रोक नहीं है. लेकिन बड़े खरीदारों के ऊपर 200 लीटर की सीमा परेशानी भरी हो सकती है. ये आदेश असल में उन बड़े खरीदारों पर लगाम लगाने के लिए है जो सस्ते रेट का फायदा उठाकर पंपों से भारी मात्रा में ईंधन खरीद रहे थे. सरकार का मकसद यही है कि पंप पर आम आदमी को तेल मिलता रहे और कहीं किल्लत न हो.
