अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो यह जानकारी आपको होनी चाहिए कि पर्सनल लोन के इस्तेमाल के आधार पर भी टैक्स बेनिफिट मिल सकता है. पर्सनल लोन पर टैक्स में छूट कुछ खास परिस्थितियों में ही मिलती है. किसी विशेष मकसद के लिए पर्सनल लोन का इस्तेमाल करने पर आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है. जानते हैं क्या कहते हैं नियम.
घर के रिनोवेशन या खरीद के लिए लोन लेने परइनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24b के तहत अगर आप घर खरीदने या घर बनाने के लिए पर्सनल लोन लेते हैं तो लोन पर दिए गए ब्याज की रकम पर आप 2 लाख रुपए तक टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. बता दें सेक्शन 24b एक होम लोन या एक पर्सनल लोन में कोई फर्क नहीं करता है और इंटरेस्ट पर ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिल सकता है.
बिजनेस के लिए लोन लेने परपर्सनल लोन का इस्तेमाल यदि बिज़नस के लिए किया गया है तो उस पर दिए गए इंटरेस्ट को अपने टैक्स के बोझ को कम करने के लिए खर्च के रूप में क्लेम किया जा सकता है.
पर्सनल लोन से असेट्स खरीदेअगर आपने पर्सनल लोन के पैसे से ज्वेलरी खरीदी है, नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर शेयर में निवेश किया है तो आपको इस पर भी टैक्स छूट मिल सकती है. हालांकि इस पर छूट उस साल नहीं ली जा सकती है जिस साल ब्याज चुकाया गया, टैक्स बेनेफिट उस साल मिलेगा जब आप उस असेट को बेचेंगे.
कई दस्तावेजों की पड़ेगी जरुरतयह याद रखें कि अगर आप पर्सनल लोन पर टैक्स छूट का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कई दस्तावेज दिखाने होंगे. इनमें खर्च का वाउचर, बैंक का सर्टिफिकेट, सैंक्शन लेटर और ऑडिटर का लेटर आदि डॉक्युमेंट्स शामिल हैं.
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