केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज (PC Financial Services Private Limited) के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है. बैंक ने नियमों (Bank Rules)  की अनदेखी करने के ग्राहकों से मनमाने तरीके से पैसे वसूलने के आरोप में पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज का रजिस्ट्रेशन कैंसिल (Registration Cancel) कर दिया है.


गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में कई तरह की शिकायतें मिल रही थी. यह कंपनी डिजिटल लेंडिंग ऐप जिसका नाम Cashbean था उसे ऑपरेट करती थी.


आरबीआई (RBI) ने अपने बयान में यह कहा
कंपनी पर आरोप लगा था कि यह ग्राहकों से लोन वसूलने के लिए आरबीआई (RBI) और सीबीआई (CBI) के नाम का इस्तेमाल कर रही थी. शिकायते मिलने के बाद आरबीआई ने इस मामले में अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया था. RBI ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रूल 1934 धारा की  45-आईए (6) (iv) का इस्तेमाल करते हुए पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज पर बड़ी कार्रवाई की है.


इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन आरबीआई द्वारा कैंसिल कर दिया गया है. अब यह कंपनी भारत में बतौर Non-Banking Financial Institution के तौर पर ऑपरेट नहीं कर पाएगी. आरबीआई ने कंपनी से यह अधिकार छीन लिए हैं.


कंपनी पर लगा है गंभीर आरोप
आपको बता दें कि पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पर गलत तरीके से व्यापार करने के गंभीर आरोप लगे हैं. यह कंपनी डिजिटल लेंडिंग ऐप Cashbean के द्वारा लोगों को लोन की सुविधा देती थी. कंपनी आरबीआई के बनाए रूल्स जैसे KYC आदि का उल्लंघन कर रही थी. इसके साथ ही बहुत ज्यादा ब्याज दर पर और दूसरे चार्ज लेकर लोगों को कर्ज के जाम में फंसा रही थी. यह कंपनी लोगों से लोन वसूलने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (Central Bureau of Investigation) और आरबीआई का नाम और लोगों का इस्तेमाल कर रही थी. यह आरबीआई के द्वारा बनाए गए रूल्स का साफ-साफ उल्लंघन है. 


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