Paytm Payments Bank: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर डिपॉजिट लेने की रोक लगा दी है. अभी इसकी लास्ट डेट 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी गई थी. अब पेटीएम (Paytm) के लिए एक और राहत की खबर सामने आई है. इसमें दावा किया गया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (Enforcement Directorate) को अभी तक बैंक के खिलाफ फेमा (FEMA) कानून के उल्लंघन का कोई सबूत नहीं मिला है. ईडी ने यह जांच एक हफ्ते पहले शुरू कर दी थी. 


पेटीएम के शेयर में 10 फीसदी की उछाल 


31 जनवरी को आरबीआई की कार्रवाई के बाद से पेटीएम के शेयर लगभग 50 फीसदी नीचे चले गए थे. पेटीएम का मार्केट कैप भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था. मगर, पिछले दो सेशन से पेटीएम के शेयर अपने अपर सर्किट को टच कर रहे हैं. एक्सचेंज पर इसका अपर सर्किट 5 फीसदी तय किया गया है. इसके चलते कंपनी के शेयर 10 फीसदी ऊपर जा चुके हैं. 


फेमा जांच में ईडी को कुछ नहीं मिला


विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ फेमा जांच की जा रही है. इसके जवाब में पेटीएम ने कहा था कि बैंक ने कभी भी विदेश में पैसे का लेनदेन नहीं किया है. द हिंदू की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फेमा जांच में फिलहाल ईडी के हाथ कुछ नहीं लगा है. मगर, अन्य नियमों के उल्लंघन में बैंक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. आरबीआई ने फैसला लेते समय भी नियमों के उल्लंघन का उल्लेख किया था. 


मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जांच नहीं की जा रही


सूत्रों के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी ने बैंक के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जांच की है. ईडी ने पेटीएम के अधिकारियों को इस संबंध में जवाब देने के लिए भी बुलाया था. साथ ही उनसे दस्तावेज भी जमा कराए हैं. उनसे कुछ सवाल भी किए गए थे. सूत्रों ने दावा किया कि बैंक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की जांच नहीं की जा रही थी. 


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