PAN Aadhaar Link: देश में PAN और आधार (AADHAAR) लिंक कराने के लिए बार बार तारीख आगे बढ़ाई गई है और फिलहाल इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है. इस आखिरी तारीख तक आधार को पैन से लिंक नहीं कराते हैं तो अब 1000 रुपये रुपये लेट फीस (Late Fees) चुकानी होगी. 

पैन कार्ड (PAN Card) होल्डर्स को अपना परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) 31 मार्च, 2021 तक अपने आधार कार्ड नंबर के साथ जोड़ने की आखिरी तारीख आने से पहले ही ये काम कर लें क्योंकि ऐसा न करने पर आपके कई वित्तीय काम रुक सकते हैं. 

अन्य नुकसान भी हैं संभवअगर आप तय डेडलाइन तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं कराते हैं तो आपको और भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. पैन कार्ड धारक के लिए आधार को लिंक कराना बेहद जरूरी है वर्ना उसका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा. पैन कार्ड इनवैलिड होने से आयकर भरना मुमकिन नहीं होगा वहीं कई अन्य काम भी रुक जाएंगे मसलन बैंक खाता नहीं खुलवा सकेंगे. म्यूचुअल फंड, स्टॉक ट्रेडिंग वगेरह काम भी रुक जाएंगे. 

इनकम टैक्स एक्ट में शामिल है लेट फीस के प्रावधान वाला सेक्शनइनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) में हाल में शामिल सेक्शन 234H के मुताबिक, यदि कोई पैन कार्ड होल्डर डेडलाइन तक या पहले अपने पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक करने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें लेट फीस के रूप में 1000 रुपये चुकाने होंगे. 

हरेक पैन कार्ड धारक के लिए जरूरी है कि अपने आधार के साथ पैन को लिंक करा लें और पैन आधार लिंकिंग डेडलाइन चूक जाने से जुड़ी पेनल्टी देने से बचें.

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