PAN-Aadhaar Linking Penalty: क्या आपको जानकारी है कि अपने पैन कार्ड (PAN) को आधार (AADHAAR) से लिंक करने की आज आखिरी तारीख है. अगर नहीं किया है तो फटाफट कर लें वरना कल से दोगुना जुर्माना (Penalty) भरने के लिए तैयार रहिए. दोगुना जुर्माना इसलिए क्योंकि UIDAI की तरफ से दी गई पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी और इसके बाद इसे 500 रुपये के जुर्माने के साथ 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया था. 


अब आज 500 रुपये लेट फीस के साथ पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख भी खत्म होने वाली है जिसके बाद आपको कल से दोगुना जुर्माना यानी पूरे 1000 रुपये देने होंगे. गौरतलब है कि सरकार ने 31 मार्च के बाद 500 रुपये की लेट फीस लगाई गई थी. अब कल यानी 1 जुलाई से 1000 रुपये की लेट फीस का भुगतान करने के बाद ही आपको आधार-पैन लिंक कराने की सुविधा मिल पाएगी. 


पैन और आधार को लिंक करने का प्रोसेस


इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/portal पर विजिट करें.
आगे Link Aadhaar ऑप्शन का चुनाव करें.
इसके बाद आगे स्टेटस को देखने के लिए आप Click Here पर क्लिक करके पैन के डिटेल्स दर्ज करें.
आपको अगर आधार से पैन लिंक दिखे तो आपको पैन और आधार लिंक हैं. वहीं यह न दिखे तो आपको इसे लिंक करना होगा.
https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home के वेबसाइट पर पर जाकर Link Aadhaar के ऑप्शन का चुनाव करें.
इसके बाद आपसे आधार डिटेल्स मांगे जाएंगे जिसे फिल करके आप ओटीपी ऑप्शन का चुनाव करें.
आगे Registered Mobile Number पर एक ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करें.
इसके बाद जुर्माना भरते ही आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा.


पैन-आधार लिंक करने के लिए जुर्माना भरने का प्रोसेस


https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Protean पर क्लिक करें.
यहां Linking Request में CHALLAN NO./ITNS 280 पर क्लिक करें.
इसके बाद टैक्स एप्लीकेबल ऑप्शन को चुनें.
आपको 30 जून तक 500 रुपये जुर्माने का भुगतान करना होगा.
इसके जुर्माने के पेमेंट के तरीके को चुनें.
आगे नेट बैंकिंग (Net Banking Process) या कार्ड मोड से पेमेंट करें.
पैन नंबर और Assessment Year फील करें.
कैप्चा दर्ज करें.
Submit ऑप्शन पर क्लिक करते ही पैन और आधार लिंक हो जाएगा.


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