PAN Aadhaar Card Linking: पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) आजकल के वक्त में सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है. इन दोनों डॉक्यूमेंट के बिना आप अपने किसी भी जरूरी काम को निपटा नहीं सकते हैं. पैन कार्ड एक जरूरी वित्तीय डॉक्यूमेंट है. वहीं आधार कार्ड का इस्तेमाल ज्यादातर आईडी प्रूफ के रूप में किया जाता है. आजकल बैंक में खाता खुलवाने से लेकर निवेश करने तक, प्रॉपर्टी खरीदने, ज्वेलरी खरीदने तक सभी काम के आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है. ऐसे में पैन का आधार से लिंक होना बहुत आवश्यक है. अगर आपने मार्च 2023 तक आधार को पैन से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड मार्च 2023 के बाद किसी काम का नहीं रहेगा. पैन और आधार लिंक करने का यह आखिरी मौका है क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि इसके बाद नागरिकों को पैन और आधार लिंक करने की सुविधा नहीं दी जाएगा.


इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने यह साफ कर दिया है कि इसके बाद डेडलाइन को आगे बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है. इसके साथ इनकम टैक्स विभाग ने यह भी कहा है कि अगर इस काम को मार्च 2023 तक पूरा नहीं किया जाता है तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा. आप इसका यूज किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (Financial Transaction) के लिए नहीं कर पाएंगे.


आधार पैन कार्ड को लिंक करने के लिए देनी होगी पेनाल्टी-
आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने लोगों को 31 मार्च 2022 तक पैन और आधार लिंक करने के लिए कहा है, लेकिन इसके लिए आपको पेनल्टी देनी होगी. 1 जुलाई 2022 से लेकर मार्च 2023 तक पैन और आधार लिंक करने पर आपको 1,000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी. अगर तब तक भी आप दोनों को लिंक नहीं करते हैं तो यह पैन कार्ड इनवैलिड या रद्द हो जाएगा.


आधार पैन लिंक करने का आसान प्रोसेस-



  • इसके लिए आप सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करें.

  • इसके बाद आप Link Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करें.

  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा, यहां आपको अपने पैन नंबर, आधार नंबर समेत कई अन्य डीटेल्स भरने होंगे.

  • इसके बाद आगे जुर्माना का शुल्क भरे. इसे आप क्रेडिट, डेबिट या नेट बैंकिंग के जरिए भर सकते हैं.

  • आगे आपको कैप्चा कोड दिखेगा जिसे फिल करें.

  • इसके बाद अपना आधार नंबर फिल करें.

  • इसके बाद आपके आधार से जुड़े नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करें.

  • इसके बाद आप आधार और पैन लिंक हो जाएगा.


इनवैलिड पैन कार्ड का न करें इस्तेमाल
इनवैलिड पैन कार्ड (Invalid Pan Card) को आप दोबारा ऑपरेटिव बना सकते हैं. मगर इनवैलिड पैन कार्ड का इस बीच आपने इस्तेमाल कर लिया तो यह इनकम टैक्स के सेक्शन 272B का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसी स्थिति में दोषी पाए जाने पर आपको 10,000 रुपये के पेनल्टी लग सकती है. 


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