ई-रिटेल कंपनी अमेजन को फ्यूचर समूह से जुड़े एक विवाद में बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सीसीआई के द्वारा रिकवरी करने के संबंध में दिए गए फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है. अमेजन ने सीसीआई के पिछले महीने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.


सीसीआई ने दिया रिकवरी का आदेश


उच्चतम न्यायालय ने अमेजन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को उसे फौरी तौर पर राहत दी. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई के द्वारा 25 अप्रैल को दिए उस फैसले पर रोक लगाई है, जिसमें सीसीआई ने 202 करोड़ रुपये की पेनाल्टी रिकवरी करने को कहा था. सीसीआई ने फ्यूचर समूह के एक निकाय में अमेजन के द्वारा 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए 2019 में की गई डील को लेकर जुर्माना लगाया था.


सीसीआई के आदेश पर लगाई गई रोक


अमेजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए जुर्माने की रिकवरी पर रोक लगाने की मांग की थी. न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अमेजन को राहत प्रदान किया. पीठ ने कहा कि 25 अप्रैल के सीसीआई के फैसले के संबंध में अमेजन के खिलाफ अगली सुनवाई तक कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए.


इस तारीख तक मिल गई राहत


सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 17 जुलाई है. इसका मतलब हुआ कि अमेरिकी ई-रिटेल कंपनी को 17 जुलाई तक रिकवरी से राहत मिल गई है. रिकवरी की आगे की प्रक्रिया अब सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर करेगी.


इस कारण लगा था अमेजन पर जुर्माना


आपको बता दें कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने पहले तो फ्यूचर समूह की कंपनी फ्यूचर कूपंस में 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के अमेजन के सौदे को मंजूरी दे दी थी. हालांकि जब बाद में उसे पता चला कि अमेजन ने सौदे की मंजूरी पाने के लिए कुछ जानकारियों को छुपाया है, तो सीसीआई ने पहले दी गई मंजूरी को 17 दिसंबर 2021 को रद्द कर दिया. इसी संबंध में अमेजन पर जुर्माना भी लगा है.


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