ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते समय अक्सर हम पहले पैसे दे देते हैं और फिर डिलीवरी का इंतजार करते हैं. लेकिन हिमाचल प्रदेश के एक शख्स के साथ मामला कुछ ऐसा हुआ कि पैसे देने के बाद भी उसे प्रोटीन पाउडर और क्रिएटिन नहीं मिले. करीब 8 हजार पैसा फंसने के बाद उसने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अब कोर्ट ने सेलर को पूरे पैसे लौटाने का आदेश दिया है, बल्कि कस्टमर को मानसिक परेशानी और मुकदमे के खर्च के लिए भी अलग से मुआवजा देने को कहा है. इस तरह शख्स को कुल करीब 58 हजार मिलेंगे.
शिकायत करने वाले ने दिल्ली स्थित एक ऑनलाइन हेल्थ सप्लीमेंट सेलर से प्रोटीन पाउडर और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बुक किया था. इसके लिए उसने 11 जून 2022 को 7,875 का पेमेंट किया. सेलर ने सामान 7 दिनों के अंदर पहुंचाने की बात कही थी.
फिक्स समय बीतने के बाद भी जब सामान नहीं आया तो कस्टमर ने सेलर से संपर्क किया. उसे बार बार एक दो दिन में डिलीवरी होने का भरोसा दिया गया. करीब 15 दिन इंतजार करने और कई बार संपर्क करने के बावजूद सप्लीमेंट नहीं मिले. शिकायत के अनुसार, बाद में सेलर ने सामान देने से इनकार कर दिया.
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सामान भी नहीं मिला, पैसे वापस भी नहीं हुए
इसके बाद कस्टमर ने ऊना जिला कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत की. कोर्ट ने शिकायत करने वाले की तरफ से जमा किए गए हलफनामे और पेमेंट की रसीद की जांच की. इससे सामने आया कि कस्टमर ने पैसे का पेमेंट किया था, लेकिन सेलर ने सामान भी नहीं भेजा और पैसे भी नहीं लौटाए.
सेलर कोर्ट के सामने पेश भी नहीं हुआ और उसने अपना जवाब दाखिल नहीं किया. ऐसे में उसके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई.
कोर्ट ने सुनाया कस्टमर के पक्ष में फैसला
कोर्ट के अध्यक्ष डीआर ठाकुर और सदस्य मिनाक्षी राणा और अनुप कुमार ने माना कि पैसे लेने के बाद सामान नहीं देना और पैसे वापस नहीं करना सेवा में कमी है. कोर्ट ने सेलर को 7,875 वापस करने का आदेश दिया.
इसके साथ ही कस्टमर को मानसिक परेशानी के लिए 30,000 और मुकदमे के खर्च के तौर पर 20,000 देने को कहा गया. यानी कस्टमर को कुल 57,875, करीब 58 हजार मिलेंगे
यह मामला बताता है कि ऑनलाइन सामान के लिए पेमेंट करने के बाद अगर सेलर सामान नहीं दे और पैसा भी नहीं लौटाए, तो कोर्ट का रुख किया जा सकता है.
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