Life Certificate for NRI Pensioners: भारत सरकार की ओर से पेंशनधारियों को हर साल नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने को कहा जाता है. ताकि, उनके पेंशन में किसी भी तरह की रुकावट ना हो. हर साल की तरह इस साल भी पेंशनभोगी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं.

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सरकार की ओर से 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को अतिरिक्त समय भी दिया गया है. वे अक्टूबर महीने से ही अपनी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे है. ऐसे पेंशनधारी जो भारत में नहीं रहते, वे लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा कर सकते है? आईए जानते हैं, सरकार का इसपर क्या है नियम.

विदेश में रहने वाले पेंशनधारी कैसे जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट

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पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से विदेशों में रहने वाले पेंशनधारियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए है. जिसके तहत जानकारी दी गई है कि, वे कैसे बिना भारत आए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. साथ ही इसकी पूरी प्रोसेस की भी जानकारी दी गई है.

यदि किसी पेंशनधारी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले किसी भी बैंक से पेंशन मिलता हैं तो, उन्हें व्यक्तिगत रुप से बैंक आने की जरूरत नहीं है. पेंशनधारी के लाइफ सर्टिफिकेट पर विदेश के उस बैंक का कोई नामित अधिकारी साइन कर सकता है. साइन करने के बाद, आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते है और आपकी पेंशन चालू रहेगी. 

विदेशी पेंशनर्स के लिए दूसरी सुविधा

विदेश में रहने वाले पेंशनभोगी या फैमिली पेंशन लेने वाले लोगों की ओर से उनका अधिकृत एजेंट भारत में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकता हैं. इसके लिए लाइफ सर्टिफिकेट पर किसी भारतीय मजिस्ट्रेट, नोटरी, बैंक अधिकारी या राजनयिक प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होने चाहिए.

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