NPS Withdrawal Rules Changing: नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के सब्सक्राइबर्स के लिए एक जरूरी खबर है. PFRDA यानी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार एनपीएस खाताधारकों के लिए खाते से विड्रॉल के नियमों में बदलाव होने जा रहा है. अब अकाउंट होल्डर्स को अगले महीने से जमा राशि का केवल 25 फीसदी से हिस्सा ही निकालने की अनुमति मिलेगी.


इन स्थिति में खाते से किया जा सकता है विड्रॉल


पेंशन नियामक PFRDA  द्वारा 12 जनवरी 2024 को जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार एनपीएस खाताधारक बच्चों की पढ़ाई, शादी के खर्च, घर खरीदने, मेडिकल खर्च आदि के लिए अपने खाते में जमा राशि का केवल 25 फीसदी हिस्सा ही निकाल पाएंगे. इसके अलावा खुद का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के लिए एनपीएस खाते से निकासी की जा सकेगी. इसमें खाताधारक और नियोक्ता दोनों की योगदान राशि को शामिल किया गया है. नए नियम को 1 फरवरी को लागू कर दिए जाएंगे.


इस तरह NPS खाते से करें विड्रॉल


नेशनल पेंशन सिस्टम खाताधारक अगर अपने अकाउंट से आंशिक निकासी करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सबसे पहले सेफ डिक्लेरेशन के साथ विड्रॉल रिक्वेस्ट डालना होगा. अगर कोई खाताधारक किसी बीमारी से जूझ रहा है तो मास्टर सर्कुलर के para 6(d) के नियम के तहत उसके परिवार के सदस्य को आंशिक निकासी के लिए विड्रॉल रिक्वेस्ट डालने का अधिकार मिलता है. खाताधारक को निकासी अनुरोध डालते वक्त पैसे निकालने के कारण के बारे में जानकारी देनी होगी. इसके बाद CRA (Central Recordkeeping Agency) इस निकासी अनुरोध के बारे में जांच पड़ताल करेगी और फिर इसे प्रोसेस किया जाएगा. सभी जानकारी सही पाए जाने पर कुछ दिनों के अंदर पैसे खाताधारक के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे.


खाते से आंशिक निकासी के इन शर्तों को पूरा करना है आवश्यक-


1. एनपीएस खाते से विड्रॉल करने के लिए आपका खाता कम से कम 3 साल या उससे पुराना होना चाहिए.
2. विड्रॉल की गई राशि खाते में जमा फंड के एक चौथाई हिस्से से अधिक नहीं होनी चाहिए.
3. एक सब्सक्राइबर को केवल तीन बार ही खाते से कर सकता है आंशिक विड्रॉल.  


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