Pension Scheme: रिटायरमेंट के बाद नियमित आय लोगों के जरूरतों को पूरा करता है. नियमित आय के लिए कई योजनाएं हैं, जो आपको हर महीने पेंशन (Pension Scheme) का लाभ देती हैं. अगर आप भी इन पेंशन योजनाओं में निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक अच्छा विकल्प हो सकता है. एनपीएस स्कीम में दो तरह के अकाउंट टियर 1 और टियर 2 खोले जाते हैं. यह एक टैक्स सेविंग स्कीम हैं और यह PFRDA की ओर से संचालित है.


नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत कोई भी 18 से 60 साल का नागरिक निवेश कर सकता है. टियर 1 अकाउंट या व्यक्तिगत अकाउंट के तहत सभी टैक्स कवर किए जाते हैं, जबकि टियर 2 में टैक्स लाभ नहीं मिलता है. टियर 1 खोलने के बाद ही आप टियर 2 अकाउंट ओपेन कर सकते हैं. NPS टियर 2 में निकासी और निवेश की कोई भी सीमा नहीं है. अगर आप भी इसमें निवेश कर रहे हैं तो जानिए दोनों के फीचर्स और फायदे क्या-क्या हैं?


NPS अकाउंट के लिए दस्तावेज 
नेंशनल पेंशन स्कीम में निवेश के लिए कई दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है. आपको एक हालिया फोटोग्राफ, पैन कार्ड, एड्रेस सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट पासबुक होना चाहिए. इसके अलावा, एनआरआई के पास पासपोर्ट, फोटोग्राफ, पैन कार्ड, भारत में एड्रेस का प्रमाण और बैंक अकाउंट का प्रमाण देना होगा. वहीं भारत के विदेशी नागरिक यानी OCI के लिए फोटो, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट पासबुक आदि देना होता है. इन दस्तावेजों की मदद से आप एनपीएस टियर 1 के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि टियर 2 अकाउंट खोलने के लिए इन दस्तावेजों के अलावा प्रान की भी आवश्यकता पड़ती है. 


क्या होता है PRAN
एनपीएस टियर 1 अकाउंट ओपेन करने पर सब्सक्राइबर को PRAN दिया जाता है. यह एक पर्मानेंट यूनिक पहचान नंबर है. नौकरी, इंडस्ट्रीज या लोकेशन के चेंज होने से इसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. 


NPS टियर 1 और टियर 2 के फीचर्स 
नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत अगर कोई निवेशक निवेश करता है तो टियर 1 के तहत 500 रुपये और टियर 2 के तहत 1000 रुपये का कम से कम निवेश करना होगा. इस योजना के तहत 2 लाख रुपये टैक्स छूट का भी दावा किया जा सकता है. एनपीएस अकाउंट में आप खाते को कभी भी निष्क्रिय कर सकते हैं और खाते को बंद कर सकते हैं. इसमें 60 साल के बाद 60 फीसदी अमाउंट वापस कर दिया जाता है, जबकि निवेश पर 40 फीसदी एन्युटी राशि खरीदना जरूरी होता है. 


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