NPS Calculation: नेशलनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) में लाखों का पेंशन पाने और एकमुश्त राशि जुटाने के लिए ज्यादातर लोग निवेश करते हैं. यह एक ऐसी निवेश योजना है, जो​ सिंगल निवेश में लोन और इक्विटी एक्सपोजर दोनों का लाभ देती है. NPS में कोई निवेशक 75 फीसदी तक राशि इक्विटी में निवेश करने का विकल्प चुन सकता है. इसका मतलब है कि कम से कम 25 प्रतिशत राशि एनपीएस अकाउंट (NPS Account) में रखना जरूरी है. 


अगर आप लंबी अवधि में निवेश कर रहे हैं तो एनपीएस ब्याज (NPS Interest Rate) दर लगभग 10 प्रतिशत प्रति वर्ष होने की उम्मीद की जा सकती है और इक्विटी में निवेश 40:60 के अनुपात में करना सही हो सकता है. अगर कोई व्यक्ति एनपीएस योजना (NPS Scheme) में निवेश करता है तो उसे टैक्स बेनेफिट भी दिया जाता है. आइए जानते हैं कितना टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं और अगर 2 लाख से अधिक पेंशन पाने के लिए कबतक निवेश करना होगा. 


कितनी मिलेगी टैक्स छूट  


एनपीएस अकाउंट होल्डर को एक वित्त वर्ष में एनपीएस खाते में 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर धारा 80सी के तहत आयकर छूट दिया जाता है.  इसके अलावा, व्यक्ति अपने NPS निवेश पर धारा 80CCD (1B) के तहत अतिरिक्त 50,000 आयकर छूट का दावा कर सकता है. 


2 लाख रुपये से अधिक की पेंशन के लिए क्या होगी प्लानिंग 


अगर कोई निवेशक 30 साल की उम्र के बाद एनपीएस खाते में हर महीने 15 हजार रुपये का निवेश करता है, तो 60 साल की उम्र के बाद मासिक पेंशन दिया जाएगा. मैच्योरिटी पर निवेशक को 68,380 रुपये एनपीएस पेंशन और 2.05 करोड़ की एकमुश्त राशि दी जाएगी. 2.05 करोड़ की एकमुश्त रकम 25 साल के लिए SWP में निवेश करता है, तो उसे 8 फीसदी का रिटर्न दिया जा सकता है. 


ऐसे में निवशक को हर महीने 1.55 लाख रुपये मिलेंगे. अब एनपीएस का 68 हजार और 1.55 लाख रुपये को जोड़े तो हर महीने 2.23 लाख रुपये का पेंशन निवेशकों को दिया जाएगा. 


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