Noida Tax Free: नोएडा टैक्स फ्री बन गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में आयकर अधिनियम की धारा 10(46ए) के तहत नोएडा, न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी को टैक्स देने से छूट दे दी है. सरकार ने इस नियम को असेसमेंट ईयर 2024-25 से लागू कर दिया है. यह फैसला देश में तेजी से उभर रहे शहरों में से एक नोएडा में औद्योगिक विकास को और बढ़ावा देगी. हालांकि, इस 'टैक्स फ्री' स्टेटस के साथ कुछ शर्तें भी हैं.
किसे नहीं देना होगा टैक्स?
केंद्र सरकार की तरफ से CBDT के नोटिफिकेशन नंबर 116/2025 के जरिए दी गई यह छूट सिर्फ नॉन-कमर्शियल इनकम पर ही मिलेगी. यानी कि कमर्शियल न होकर जनता के हित में काम करने वाली सरकारी निकायों को यह छूट मिलेगी. यानी कि अब नोएडा अथॉरिटी को सार्वजनिक संपत्तियों के किराए, सरकारी अनुदान और सब्सिडी, सार्वजनिक सेवा शुल्क जैसी आमदनियों पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि, रियल एस्टेट की कमाई से हुई आय, निवेश पर ब्याज ये सभी टैक्स के दायरे में आएंगे.
चूक हुई तो पूरी छूट कैंसिल
नोएडा अथॉरिटी को छूट प्राप्त और गैर-छूट प्राप्त आय के लिए अलग-अलग बहीखाते रखने होंगे. यानी कि पब्लिक के इस्तेमाल के लिए सर्विस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन अपने व्यवसायिक मुनाफे के लिए अथॉरिटी कोई काम करती है, तो उस पर टैक्स देना होगा. अगर कोई ओवरलैप या दुरुपयोग पाया जाता है, तो पूरी छूट रद्द की जा सकती है इसलिए नियमों का अनुपालन और पारदर्शिता जरूरी है.
क्या हैं इसके फायदे?
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इससे सड़कें, पानी की सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, ड्रेनेज सिस्टम, हाउसिंग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होंगे क्योंकि अथॉरिटी को अपनी अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में चुकाना नहीं पड़ेगा. यहीं पैसा अब निर्माण कार्यों में लगाया जाएगा, जिससे यहां के निवासियों और कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा. इससे कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिलने में तेजी आएगी, निवेशकों और डेवलपर्स को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिलेगा.
यह छूट भारत सरकार द्वारा कर-कुशल शहरी नियोजन (टैक्स एफिशिएंट अर्बन प्लानिंग) को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे एक बड़े प्रयास का हिस्सा है. हाल के वर्षों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने वाले सॉवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स को भी इसी तरह के कर लाभ दिए गए हैं.
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