Rule Changes from 1 September 2023: नए महीने की शुरुआत के दौरान कई बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं. इस माह में भी कई नियमों में बदलाव होने वाला है, जो सीधे आपके जेब पर असर डालेगा. नए नियम सितंबर से ही लागू होने वाले हैं. इसमें आधार अपडेट से लेकर डीमैट अकाउंट के लिए नॉमिनी और केवाईसी अपडेट जैसे कई नियम शामिल हैं. आइए जानते हैं आज से क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं. 


सिर्फ तीन दिन में आईपीओ की लिस्टिंग


स्टॉक मार्केट में किसी भी आईपीओ की सदस्यता क्लोज होने के बाद इसके लिस्टिंग के लिए 6 दिन का वक्त लगता था, लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ तीन दिन कर दिया गया है. सेबी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि आईपीओ की लिस्टिंग अब सिर्फ तीन दिन में की जाएगी और यह नया नियम 1 सितंबर से लागू होगा. 


म्युचुअल फंड के नियम में बदलाव 


SEBI ने म्यूचुअल फंड योजनाओं की डारेक्ट स्कीम के लिए केवल एक्सक्यूशन प्लेटफॉर्म के लिए एक नियामक ढांचा पेश किया है. नए नियम निवेशकों के लिए केवल एक्सक्यूशन प्लेटफॉर्म (ईओपी) के साथ-साथ उचित निवेशक सुरक्षा तंत्र के माध्यम से निवेश करना सुविधाजनक बना देंगे. इससे व्यापार में आसानी होगी. यह नियम 1 सितंबर से लागू होगा. 


क्रेडिट कार्ड के बदलेंगे नियम 


एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, 1 सितंबर से मैग्नस क्रेडिट कार्ड रखने वाले यूजर्स के लिए खास है. कुछ ट्रांजेक्शन पर अब मैग्नस क्रेडिट कार्ड रखने वालों को डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा. साथ ही ऐसे कार्डधारकों को 1 सितंबर से चार्ज भी देना पड़ सकता है. 


ज्यादा मिलेगी टेक होम सैलरी 


आयकर विभाग की ओर से रेंट फ्री अकोमोडेशन के नियम में 1 सितंबर से बदलाव होने जा रहे हैं. इसके तहत ज्यादा वेतन पाने वाले और नियोक्ता की ओर से मिलने रेंट फ्री में रहने वाले कर्मचारी अब और ज्यादा बचत कर सकेंगे. इस नियम के तहत सैलरी में टैक्स की कटौती कम होगी और कर्मचारियों को ज्यादा टेक होम सैलरी मिलेगी. 


एटीएफ प्राइस


एक सितंबर से जेट फ्यूल प्राइस यानी एटीएफ के प्राइस में बदलाव हुआ है. 1 सितंबर से जेट फ्यूल नई दिल्ली  में 1,12,419.33 रुपये हो चुका है, जो पहले 98,508.26 रुपये प्रति किलो लीटर थे. यानी इसकी की कीमत में 13,911.07 रुपये प्रति किलो लीटर की बढ़ोतरी हुई है. 


सितंबर में निपटा लें ये तीन जरूरी काम 


फ्री आधार कार्ड अपडेट 


यूआईडीएआई की ओर से आधार को फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन अब 14 सितंबर तक के लिए बढ़ाई गई है. पहले ये तारीख 14 जून तक थी. माई आधार पोर्टल पर अभी इसे फ्री में अपडेट करा सकते हैं. बाद में इसपर 50 रुपये का चार्ज लगेगा. 


2000 रुपये के नोट बदलने की डेडलाइन 


अगर आपके पास 2 हजार रुपये के नोट हैं तो आपको इसे बदल लेना चाहिए, क्योंकि 30 सितंबर के बाद आप इसे बदल नहीं पाएंगे. आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को वापस लेने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया है. 


नॉमिनी जोड़ने का आखिरी मौका 


SEBI ने डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन करने के लिए डेडलाइन बढ़ा दी है. इसे 30 सितंबर से पहले पूरा करना होगा. अगर नहीं किया जाता है तो आप अपने डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग संबंधी काम नहीं कर पाएंगे और लेनदेन पर भी रोक लग सकती है. 


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