NCDRC Strict on Charging for Carry Bags: त्योहारी सीजन (Festive Season) की शुरुआत के साथ ही लोग मार्केट में आजकल जमकर शॉपिंग कर रहे हैं. बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां (E-Commerce Company) अपने ग्राहकों के लिए फेस्टिव सेल (Festive Sale) लगा रही हैं. मगर आज भी देश में बड़ी संख्या में लोग दुकानों से जाकर शॉपिंग करना पसंद करते हैं. ऐसे में ग्राहकों के हक को सुरक्षित रखने के लिए सरकार का कंज्यूमर फोरम (consumer forum) समय-समय पर नए रूल्स लेकर आता रहता है. देश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें कई मॉल और स्टोर्स ग्राहकों से कैरी बैग के बदले में चार्ज वसूलते हैं.कंज्यूमर फोरम ने दो साल पहले यह आदेश जारी किया था कि अब कोई भी दुकानदार ग्राहकों से कैरी बैग के लिए पैसे नहीं वसूल सकता है, लेकिन बहुत सी कंपनियां इस नियम का पालन नहीं कर रही है.


हाल ही में कंज्यूमर फोरम (Consumer Forum) ने देश की बड़ी कंपनी बिग बाजार (Big Bazaar) पर ग्राहकों से कैरी बैग के लिए अलग से चार्ज वसूलने के लिए जुर्माना लगाया है. इससे पहले कंपनी  पर 2 साल पहले फोरम ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया था. इसके साथ ही ग्राहक को कैरी बैग के 18 रुपये और और मानसिक परेशानी के लिए 500 रुपये का जुर्माना देने का भी आदेश दिया था.


उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 क्या है?
केंद्र सरकार ने ग्राहकों की राइट्स को ध्यान में रखते हुए कई तरह के नियम बनाएं हैं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को भी लागू किया है. इस नियम के जरिए सरकार दुकानदारों को रेगुलेट करने की कोशिश करती है और ग्राहकों के हितों की रक्षा करती है. अगर किसी उपभोक्ता किसी दुकानदार या कंपनी के खिलाफ कोई दर्ज करानी है तो वह इस कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करवा सकता हैं. अगर कोई आपसे कैरी बैग के लिए अलग से पैसे मांगता है तो आप इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि कैरी बैग के लिए पैसे मांगना दंडनीय है.


इस तरह कर सकते हैं शिकायत-
आप जब भी बिलिंग काउंटर (Billing Counter) पर अपने सामान का बिल बनवाते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आपके बिल में दुकानदार ने कैरी बैग के चार्जेज तो नहीं ऐड किए हैं. इसके लिए आप बिल पेमेंट (Bill Payment) से पहले इसकी अच्छी तरह से जांच कर लें. अगर आपसे कैरी बैग के लिए पैसे लिए जा रहे हैं तो आप इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं.


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