देश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें कैरी बैग के बदले में चार्ज वसूलने पर जुर्माना लगाया गया है. उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कैरी बैग का शुल्क लेने के लिए मुआवजे के तौर पर शिकायतकर्ता को मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया है. इस प्रैक्टिस को तुरंत प्रभाव से बंद करने को भी कहा जा रहा है. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने माना कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए कंज्यूमर को एक विज्ञापन एजेंट के तौर पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते.


कैरी बैग के पैसे नहीं ले पाएंगे दुकानदार
आप जब भी मॉल में किसी चीज की खरीदारी करते होंगे तो उसके साथ ही आपको कैरी बैग के भी पैसे चुकाने पड़ते हैं. लेकिन, मॉल या कोई भी दुकानदार अब कैरी बैग का पैसा आपसे नहीं वसूल पाएगा. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission)  ने अपने लेटेस्ट आदेश में इस तरह कैरी बैग के पैसे ग्राहकों से वसूलने को गलत माना है. इस पर सख्ती करते हुए आयोग ने बताया है कि अगर कोई मॉल या दुकानदार कैरी बैग के पैसे लेता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. कैरी बैग (Carry Bag) खरीद उपभोक्ता काम नहीं है. यह दुकानदार की जिम्मेदारी है कि वह इस खरीदार को सामान के साथ कैरी बैग भी दें.पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग  ने ऐसे कई दुकानदार और मॉल (Shopping Mall) पर इस नियम के उल्लंघन पर सख्ती करते हुए जुर्माना लगाया है.


सामान का बिल जरूर करें चेक
आप जब भी बिलिंग काउंटर (Billing Counter) पर अपने सामान का बिल बनवाते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आपके बिल में दुकानदार ने कैरी बैग के चार्जेज तो नहीं ऐड किए हैं. इसके लिए आप बिल पेमेंट (Bill Payment) से पहले इसकी अच्छी तरह से जांच कर लें. अगर आपसे कैरी बैग के लिए पैसे लिए जा रहे हैं तो आप इसकी शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में कर सकते हैं.


इस कंडीशन में नहीं हो सकती है कार्रवाई
आपको बता दें कि अगर आपको दुकानदार या मॉल सामान खरीदने से पहले यह बता दें कि आपने कैरी बैग लेने का शुल्क लिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में आप पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है. इसके साथ ही ग्राहक कंपनी या दुकानदार के साथ कैरी बैग खरीदने को तैयार है तो ऐसी स्थिति में भी उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग किसी तरह की कार्रवाई दुकानदार पर नहीं करेगा.


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