Mutual Fund Nomination Deadline: अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया को पूरी करने की डेडलाइन करीब आ रही है. अगर आपने इसमें निवेश कर रखा है , लेकिन नॉमिनी नहीं ऐड किया है तो इस काम को 30 सितंबर, 2023 से पहले पूरा कर लें. ध्यान देने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने पहले नॉमिनेशन की डेडलाइन 31 मार्च, 2023 तक की थी जिसे बाद में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था. ऐसे में अब इस काम को पूरा करने के लिए 30 सितंबर, 2023 तक का वक्त है.


25 लाख से निवेशकों ने नहीं किया नॉमिनी अपडेट


देश में कई MF निवेशक हैं जिन्होंने नॉमिनेशन के कार्य को पूरा नहीं किया है. रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट (RTA) के डाटा के मुताबिक 25 लाख से अधिक ऐसे पैन कार्ड धारक हैं जिन्होंने अपने म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया है. मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक इसमें KFintech  के डाटा को नहीं जोड़ा गया है. ऐसे में ऩॉमिनेशन न पूरा करने वालों की संख्या और बढ़ जाएगी.


नॉमिनेशन न पूरा करने पर क्या होगा


सेबी के नोटिफिकेशन के अनुसार अगर कोई निवेशक 30 सितंबर, 2023 तक नॉमिनेशन के प्रोसेस को पूरा नहीं करता है तो इस तरह के खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा. इसके बाद आप अपने खाते से किसी तरह का विड्रॉल या निवेश नहीं कर पाएंगे. ऐसे में इस परेशानी से बचने के लिए इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लें.


कैसे करें नॉमिनेशन


म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन के काम को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से कर सकते हैं. जिन लोगों ने ऑफलाइन मोड से निवेश किया है वह फॉर्म भरकर सीधा RTA (Registrar and Transfer Agent) के पास जमा कर दें. वहीं ऑनलाइन माध्यम में आपको लॉगिन करके केवल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जरिए नॉमिनेशन को पूरा कर सकते हैं. 


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