Income Tax Deadlines: दिसंबर का महीना एक बार फिर से टैक्सपेयर्स के लिए व्यस्त रहने वाला है क्योंकि इस दौरान इनकम टैक्स से रिलेटेड कई जरूरी काम निपटाने होंगे. इनमें देर से रिटर्न फाइल करने से लेकर TDS और एडवांस टैक्स भरने जैसे कई काम हैं, जो दिसंबर में तय डेडलाइन से पहले टैक्सपेयर्स को पूरे करने हैं. आइए इस खबर के जरिए आपको इसकी जानकारी देते हैं ताकि किसी जरूरी काम को करने से आप चूक नहीं जाए.

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10 दिसंबर

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ITR फाइल करने की तारीख को 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दिया है. यह विस्तार उन लोगों के लिए जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराना पड़ता है. यह फैसला टैक्सपेयर्स के साथ-साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) और विभिन्न पेशेवर संगठनों की तरफ से लगातार मांग के बाद लिया गया था.

ऐसे में इस तारीख तक फाइल कराए गए रिटर्न को समय पर फाइल किए गए रिटर्न के बराबर माना जाएगा और इस पर कोई लेट फीस या जुर्माना नहीं लगेगा. लेकिन इसके बाद रिटर्न दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स को आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत लेट फीस का भुगतान करना होगा, जो आय और फाइलिंग की तारीख के आधार पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक बैठ सकता है.

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15 दिसंबर

15 दिसंबर तक नवंबर 2025 में मिले Form 27C को अपलोड करना होगा. सरकारी ऑफिसों को भी बिना चालान के पेमेंट किए गए TDS और TCS के लिए फॉर्म 24G जमा करना होगा. इसके अलावा, एक और बड़ा काम असेसमेंट ईयर 2026–27 के लिए एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त का पेमेंट करना है.

अक्टूबर में सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत काटे गए टैक्स के लिए TDS सर्टिफिकेट भी इसी तारीख तक जारी होने चाहिए. इस बीच, जबकि स्टॉक एक्सचेंजों को नवंबर में किए गए क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन के लिए Form 3BB जमा करना होगा.

30 दिसंबर

30 दिसंबर 2025 को भी टैक्सपेयर्स को टैक्स से जुड़े कई जरूरी काम निपटाने हैं. रिकॉग्नाइज्ड या मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों को नवंबर महीने के लिए अपना क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन स्टेटमेंट फाइल करना होगा. इसके अलावा, जिन टैक्सपेयर्स ने नवंबर में TDS काटा है, उन्हें इस दिन तक TDS चालान-कम-स्टेटमेंट जमा करना होगा. इससे यह पक्का होता है कि महीने के दौरान की गई सभी कटौतियों की सही तरीके से रिपोर्ट और हिसाब-किताब किया गया है. ऐसे में किसी अंतरराष्ट्रीय समूह का हिस्सा या विदेशी कंपनी की रेसिडेंट कंस्टीट्यूएंट एंटिटी होने की स्थिति में आपको Form 3CEAD जमा करना होगा.

31 दिसंबर

31 दिसंबर, 2025 असेसमेंट ईयर 2025–26 के लिए बिलेटेड या रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है. यानी कि अगर आपने जुलाई-सितंबर में ITR फाइल करने की आखिरी तारीख मिस कर दी है, तो यह आपके लिए आखिरी मौका है. कुल मिलाकर दिसंबर का महीना टैक्सपेयर्स के लिए काफी जरूरी है क्योंकि इस दौरान ITR, TDS और एडवांस टैक्स जैसे कई बड़े काम पूरे करने हैं. इसमें अगर थोड़ी सी गलती हुई, तो आपको पेनाल्टी का सामना करना पड़ सकता है, आपको नोटिस भेजी जा सकती है या प्रोसेसिंग मे देरी हो सकती है.

 

 

 

 

 

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