UAE Travelling Rule: अगर आप यूएई के लिए ट्रेवेल (UAE Flight) करने वाले हैं, तो आपके लिए यह जरूरी खबर है. संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates) ने हवाई सफर को लेकर नया निर्देश जारी किया है, जिसमें यात्रियों को अपने फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम दोनों का उपयोग करने के लिए अनिवार्य किया गया है. अगर किसी यात्री द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, तो संयुक्त अरब अमीरात में एंट्री (Entry in UAE) नहीं दी जाएगी और उसे वापस लौटना पड़ेगा.
एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात ने नया यात्रा निर्देश में कहा है कि यात्रियों को अपने अपने दोनों नाम का उपयोग करना होगा. किसी एक नाम के उपयोग करने को मान्य नहीं किया जाएगा. नए सर्कुलर में निर्देश दिया गया है कि 21 नवंबर, 2022 से केवल एक नाम वाले यात्रियों को अमीरात में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इन यात्रियों को मिलेगी छूट वहीं यूएई के इस निर्देश के आने के बाद, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइसजेट और इंडिगो समेत सभी भारतीय वाहकों ने ट्रैवल एजेंटों को इस नए बदलाव के बारे में जानकारी दी है. निर्देश में आगे कहा गया है कि नई नामकरण पाॅलिसी उन लोगों पर लागू नहीं होती है, जिनके पास वैध निवास परमिट या वर्क वीजा है.
केवल इन यात्रियों को नहीं मिलेगी एंट्री नया सर्कुलर टूरिस्ट, विजिट या किसी अन्य प्रकार के वीजा पर यात्रा करने वाले यात्रियों के पासपोर्ट पर एक ही नाम वाले यात्रियों पर लागू होगा. इसका मतलब है कि अगर आप घूमने जा रहे हैं या फिर किसी और काम से जा रहे हैं, तो आपके पासपोर्ट पर पूरा नाम होना जरूरी है.
नहीं जारी होगा पासपोर्ट और वीजा एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से जारी एक गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर पासपोर्ट में किसी यात्री का नाम या सरनेम में से कोई एक खाली चला जाता है, तो ऐसा पासपोर्ट मान्य नहीं होगा. इसके साथ पासपोर्ट के साथ वीजा भी नहीं जारी किया जाएगा.
ऐसे यात्रियों को के कैटेगरी में INAD रखा जाएगा अगर वीजा पहले जारी किया गया था, तो वह इमिग्रेशन द्वारा INAD होगा। INAD का मतलब है कि यह उन यात्रियों के लिए है, जिन्हें देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है. ऐसे यात्रियों को वापस उसके देश के लिए भेजा दिया जाएगा.
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