ITR Filing: हर टैक्सपेयर के लिए 31 जुलाई यानी कल का दिन बड़ा अहम था. इसी दिन ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख थी. ज्यादातर टैक्सपेयर्स समय पर ITR दाखिल कर चुके होंगे, लेकिन अभी भी हो सकता है कुछ टैक्सपेयर किसी कारणवश ITR दाखिल नहीं कर पाए या फिर आखिरी समय में दाखिल करने में उन्हें तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो.

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ऐसे में अब जिन टैक्सपेयर्स का रिटर्न अभी तक फाइल नहीं हुआ है तो उनके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अब डेडलाइन खत्म होने के बाद ITR दाखिल किया जा सकता है या नहीं? अगर आपने भी अभी तक आईटीआर नहीं दाखिल किया है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है.

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31 जुलाई के बाद ITR कैसे भरे?

दरअसल, जिन लोगों ने तय समय सीमा तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है वो लोग डेडलाइन खत्म होने के बाद भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तों की जानकारी होना जरूरी है तभी आप रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है.

असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2026 तक फाइल किया जा सकता है. हालांकि, अगर इससे पहले आपका असेसमेंट पूरा हो जाता है तो उसके बाद रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकेगा.

बिलेटेड रिटर्न फाइल करने से पहले जानें कुछ बातें

बिलेटेड रिटर्न फाइल करने से पहले ही कुछ जरूरी बातों का खास ध्यान रखें. ITR फाइल करने से पहले Form 16, Form 26AS, TIS,AIS, बैंक ब्याज जैसी जरूरी जानकारी को एक बार चेक करें. अगर कोई टैक्स बकाया है तो पहले उसका भुगतान करें, जिसके बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल करके, ई-वेरिफिकेशन जरूर करें.

देर से ITR फाइल करने पर लगेगी लेट फीस

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत देर से ITR फाइल करने पर लेट फाइलिंग फीस तय की गई है. 

  • अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो 5000 रुपये तक की लेट फीस लग सकती है.
  • वहीं अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये तक है तो आपको 1000 रुपये तक की लेट फीस लग सकती है.
  • इसके अलावा अगर किसी टैक्सपेयर का टैक्स बकाया है तो उसे लेट फीस ही नहीं, बल्कि धारा 234A, 234B और 234C के तहत ब्याज भी देना होगा.

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