CBDT Draft  Common ITR Form: अगर आप टैक्सपेयर (Taxpayers) हैं और हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return Filing)  करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने एक कॉमन आईटीआर फॉर्म ड्राफ्ट (ITR Form Draft) किया है. इस कॉमन आईटीआर फॉर्म आने के बाद से टैक्स जमा करने वाले लोगों के लिए टैक्स फाइल करना आसान हो जाएगा. इस कॉमन फॉर्म में सबसे ज्यादा फोकस डिजिटल ऐसेट और क्रिप्टो ऐसेट पर किया गया है.


भारत में रहने वाले नागरिक अपनी विदेश की प्रॉपर्टी (Property) और ऐसेट के बारे में जानकारी आसानी से अब दे सकेंगे. इसके अलावा विदेश में बसे भारतीय नागरिक अपने बिजनेस और बाकी डिटेल्स के बारे में जानकारी इस फॉर्म के जरिए आसानी से दे सकते हैं. इस फॉर्म के आने के बाद लोगों को टैक्स जमा करने में आसानी रहेगी. CBDT ने 15 अक्टूबर तक इस कॉमन ITR ड्राफ्ट पर अपनी राय मांगी है.


15 दिसंबर, 2022 तक मांगी गई राय
CBDT इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि ITR-1 से ITR-6 तक फॉर्म कॉमन है. इसमें केवल ITR-7 फॉर्म अलग है. इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मे ITR-1, ITR-4 को भी जारी रखने का प्लान किया है. इससे पुराने लोग पुराने तरीके से फॉर्म जमा कर पाएंगे. ध्यान देने वाली बात ये है कि नए कॉमन फॉर्म में आपको ज्यादा डिटेल्स को फिल करना होगा. इसके साथ ही इसे क्रिप्टोकरेंसी से कमाई करने वाले लोगों की जरूरतों को देखते हुए डिजाइन किया गया है. सीबीडीटी में इस नए कॉमन आईटीआर फॉर्म (Common ITR Form) में बहुत सी चीजें पहले से भरी होंगी. इस नए कॉमन आईटीआर पर CBDT पर 15 दिसंबर 2022 तक अपनी राय मांगी है.


नए ड्राफ्ट ITR फॉर्म लाने के पीछे का उद्देश्य
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने इस नए कॉमन आईटीआर फॉर्म को इसलिए लॉन्च किया है ताकि इसे इंडिविजुअल और नॉन-बिजनेस के टैक्सपेयर्स और क्रिप्टोकरेंसी से कमाए गए पैसों पर टैक्स जमा करने में आसानी हो. इस फॉर्म में कई डिटेल्स पहले से भरें होंगे. इससे आपको फॉर्म फिल करने में कम वक्त लगेगा. इस फॉर्म के जरिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डाटा से मिलान करने की सुविधा देता है. यह किसी थर्ड पार्टी के जरिए मिलती है. फिलहाल टैक्सपेयर्स अपनी कमाई की अमाउंट और स्रोत के हिसाब से ITR-1 से ITR-7 के बीच एक फॉर्म फिल करके अपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं.


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