ITR Filing Last Date: इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन आज यानी 31 जुलाई 2023 को समाप्‍त हो जाएगी. इस बार आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई है. ऐसे में अगर आप आज रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो जुर्माने के साथ कई परेशानियां आ सकती हैं. इसके अलावा, कानूनी कार्रवाई से भी गुजरना पड़ सकता है.


आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि 30 जुलाई तक 6 करोड़ से ज्‍यादा लोगों ने इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल किया है. वहीं ई-फाइलिंग पोर्टल पर 1.30 करोड़ से ज्‍यादा लोगों ने लॉग इन किया है. सिर्फ 30 जुलाई को ही 27 लाख से ज्‍यादा रिटर्न फाइल किए गए थे. आइए जानते हैं अगर आपने आईटीआर 31 जुलाई तक नहीं भरा तो क्‍या हो सकता है. 


सभी को भरना होता है आईटीआर 


वित्त वर्ष 2022-23 और आंकलन वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 जुलाई है. धारा 234 के तहत सभी को आयकर रिटर्न भरना होता है, लेकिन ये सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आपको धारा 139 के तहत आईटीआर फाइल नहीं करना है तो आपसे कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा. 


31 तारीख तक आईटीआर नहीं भरने पर देना होगा जुर्माना 


आयकर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, अगर आपको इनकम टैक्‍स विभाग की धारा 139(1) के तहत समय सीमा के भीतर आईटीआर दाखिल करने में विफल रहता है, तो उसे धारा 234एफ के तहत जुर्माने के रूप में 5 हजार रुपये का विलंब शुल्‍क देना पड़ सकता है. हालांकि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आपको सिर्फ 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. 


इतने साल की हो सकती है जेल 


आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, टैक्‍स का भुगतान नहीं करने पर जुर्माना, ब्‍याज या मुकदमा चलाया जा सकता है. इसके तहत 3 महीने से 2 साल तक की जेल भी हो सकती है. हालांकि, अगर चोरी किया गया टैक्‍स 25,00,000 रुपये से अधिक है, तो करावास 6 महीने से 7 साल तक हो सकती है. 


पिछले वित्त वर्ष का भी भर सकते हैं रिटर्न 


आयकर वेबसाइट का कहना है कि यदि कोई आईटीआर धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख से पहले या उस पर दाखिल नहीं किया जाता है, तो वह विलंबित आईटीआर फाइल कर सकता है. नियम के मुताबिक धारा 139(4) के तहत विलंबित आईटीआर भरा जाता है. वहीं विलंबित आईटीआर की डेडलाइन समाप्‍त होने के बाद भी रिटर्न भर सकते हैं. इसे अपडेट आईटीआर कहा जाता है, जो 31 दिसंबर तक भरा जा सकता है. 


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