ITR Filing Alert : अगर आपने साल 2022 का इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) अभी तक जमा नहीं कर पाया है, तो आपके पास इसे जमा करने के लिए 31 दिसंबर 2022 तक मौका है. इससे पहले 31 जुलाई 2022 इसकी आखिरी तारीख थी, लेकिन जो लोगो अभी भी अपना ITR फाइल नहीं कर पाए है. उनको केंद्र की मोदी सरकार ने एक और मौका दिया है. वे 31 दिसंबर 2022 तक अपना ITR 5000 रुपये की लेट फीस के साथ भर सकते हैं. लेकिन इससे भी देर हुई तो आपको दोगुना जुर्माना मतलब 10 हज़ार रुपया के साथ जमा करना होगा.


1 जनवरी से जुर्माना होगा दोगुना 


31 दिसंबर तक आप अपना ITR जमा कर दें, नहीं तो अगले साल 1 जनवरी 2023 से जुर्माना राशि डबल यानी 10,000 रुपये होने जा रही है. ध्यान रहे कि इसमें वे लोग शामिल नहीं हैं, जिनके आईटीआर के लिए ऑडिट जरूरी है. इसमें ऐसे लोगों को राहत दी गई है, जिसमें कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है.


ये है पूरी डिटेल्स 


आईटी एक्ट (IT Act) के अनुसार, जिन लोगों की कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, उनके लिए लेट फीस  केवल 1000 रुपये तक है. साथ ही देरी से ITR जमा करने पर आपको लेट फीस के साथ टैक्स पर ब्याज देना पड़ता है. हालांकि ये ब्याज हर महीने के हिसाब से लगाया जाता है. टैक्स की रकम पर 1 फीसदी तक का ब्याज लगाता है.


क्या होगा अगर बने डिफॉल्टर 


इनकम टैक्स विभाग के नियमों के अनुसार, अगर आप जानबूझ आईटीआर जमा नहीं कर रहे है, तो विभाग की नजर में आप डिफॉल्टर माने जाते है. इसमें टैक्सपेयर पर अनरिपोर्टेड इनकम के 50 फीसदी के बराबर जुर्माना लगाया जाएगा. आपको 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है. अगर टैक्स चोरी की रकम 25 लाख रुपये से कम है, तो जेल 3 महीने से लेकर 2 साल के भीतर की होगी.


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