Insurance claim rejection: बदलते समय के साथ-साथ लोग भी अपने भविष्य को लेकर ज्यादा सचेत हो गए है. आज लगभग हर व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के महत्व को समझता है. लाइफ इंश्योरेंस से जहां आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित होता है, वहीं हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आप बीमारी में खर्च होने वाले पैसों की बचत कर सकते है.

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इंश्योरेंस के साथ-साथ क्लेम संबंधी जानकारी भी ग्राहकों को होनी चाहिए. कई बार बीमा कंपनियां आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती है या फिर पूरा क्लेम नहीं देती. बहुत से मामलों में ऐसी शिकायतें सुनने को मिलती हैं. ऐसे में हर बीमाधारकों का यह पता होना चाहिए कि, शिकायत कहां की जा सकती है. जिससे उन्हें समाधान मिल सके. आइए जानते हैं बीमा संबंधित शिकायत होने पर क्या करना चाहिए. 

बीमा भरोसा पोर्टल पर करें शिकायत

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अगर कोई बीमा कंपनी आपका क्लेम पास नहीं करती या फिर रिफंड देने से मना करती है. साथ ही आधा क्लेम राशि पास करती है तो, इन मामलों की शिकायत आप बीमा भरोसा पोर्टल पर कर सकते हैं. इस पोर्टल को खास बीमा संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए ही बनाया गया है.

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के एक नए सिस्टम के रुप में बीमा भरोसा पोर्टल को बनाया गया है. इस पोर्टल से सीधे आपकी शिकायत भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण और संबंधित बीमा कंपनी तक पहुंचाई जाती है. . 

कैसे करें शिकायत?

अगर आपकी किसी बीमा कंपनी से शिकायत है, तो सबसे पहले आप कंपनी के ग्रिवेंस टीम से शिकायत करें. अगर वहां से समाधान नहीं मिलता है तो, इसके बाद आप अपनी शिकायत बीमा भरोसा पोर्टल पर कर सकते हैं. इसके लिए पोर्टल के वेबसाइट पर जाएं. Register Complaint वाले ऑप्शन पर क्लिक करें. अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कर प्रोफाइल बनाएं और लॉगिन करें.

इसके बाद कंपनी का नाम,  इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर और क्लेम की जानकारी लिखें. अगर आवश्यकता हो तो संबंधित डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दें. शिकायत दर्ज होते ही आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, जिससे आप अपनी शिकायत  की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं. अगर बीमा भरोसा पॉलिसी से आपको समाधान नहीं मिलता तो, आप इसकी शिकायत इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को कर सकते हैं.      

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