Income Tax Return: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और ये नजदीक आ रही है. इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न भरना होगा. अगर आप नौकरीपेशा हैं और पिछले वित्त वर्ष यानी FY 2021-22 के दौरान आपने नौकरी बदली है तो इसके लिए आयकर रिटर्न कैसे भरेंगे-इसका जवाब यहां मिल सकता है.

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Form 16 की होगी जरूरतजैसे कि आप जानते हैं कि नौकरीपेशा लोगों को कंपनी की ओर से फॉर्म 16 जारी किया जाता है. अगर आपने नौकरी बदली है तो आपको आईटीआर भरने के लिए दोनों कंपनियों के (नई व पुरानी) के फॉर्म 16 की जरूरत होगी. आपको पुरानी कंपनी से अपने फॉर्म 16 को हासिल करना होगा और नई कंपनी से भी फॉर्म 16 लेना होगा. 

अगर पुराना टैक्स सिस्टम लिया है तो ध्यान रखें ये बातें

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दोनों कंपनियों से मिली कुल ग्रॉस सैलरी को जोड़ लें और एचआरए-एलटीए के अमाउंट को भी जोड़ लें.

80C और 80D के तहत मिलने वाले डिडक्शन को क्लेम करें. 

आपको सिर्फ एक बार में 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करना होगा.

आपकी कुल टैक्सेबल इनकम में सैलरी इनकम, बैंक अकाउंट इंटरेस्ट, शेयरों से मिला डिविडेंड भी शामिल होगा. 

कुल टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करें-इसके बाद टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें. 

सभी टैक्स को डिडक्ट करें जो पहले देने के बावजूद आपके पैन के साथ जोड़े गए हैं.

TDS का अमाउंट फॉर्म 16 के पार्ट ए में मिलेगा.

सभी टैक्स लायबिलिटी को जांच लीजिए और अगर टैक्स बनता है तो रिटर्न में इसका उल्लेख हो जाएगा.

अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है और नियोक्ता या एंप्लॉयर ने टैक्स पहले ही काट रखा है तो आपको आईटीआर फाइल करने के बाद रिफंड का इंतजार करना होगा.

इस तरह देखा जाए तो आपको सबसे पहले दोनों ही कंपनियों का फॉर्म 16 लेना जरूरी होगा. अगर कंपनी फॉर्म 16 नहीं देती है तो आप सैलरी स्लिप के जरिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

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