ITR Filing Deadline: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कन्फर्म कर दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेस्मेंट ईयर 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आज, 15 सितंबर, 2025 से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. इसी के साथ आयकर विभाग ने उस फर्जी रिपोर्ट का खंडन किया, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि आईटीआर भरने की डेडलाइन को 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है. आयकर विभाग का कहना हैकि इन फर्जी खबरों पर नहीं, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ही भरोसा करें. 

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नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स को आज ही भरना होगा ITR

आज नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स को किसी भी जुर्माने से बचने के लिए अपना आईटीआर दाखिल करना होगा. बता दें कि आयकर विभाग ने पहले  फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेस्मेंट ईयर 2025-26) के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को 30 जुलाई, 2025 से 45 दिन बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया था.

हालांकि, यह समयसीमा उन टैक्सपेयर्स के लिए नहीं बढ़ाई गई, जिनके खातों का ऑडिट किया जाना जरूरी है जैसे कि जैसे कि कंपनियां, प्रोपराइटरशिप और किसी फर्म में वर्किंग पार्टनर. इन्हें असेस्मेंट ईयर 2025-26 के लिए 31 अक्टूबर, 2025 तक आईटीआर दाखिल करना है. इससे पहले 30 सितंबर, 2025 तक ऑडिट रिपोर्ट जमा कराना है. अभी तक, आयकर विभाग ने इस समय सीमा में किसी विस्तार की घोषणा नहीं की है. 

देरी माफी का विकल्प हुआ एक्टिव 

नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर भरने का लास्ट डेट भले ही आज है, लेकिन अगर वह किसी वजह से चूक गए, तो इसमें घबराने वाली भी कोई बात नहीं है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए ई-फाइलिंग पोर्टल पर देरी माफ (कंडोनेशन ऑफ डिले) के ऑप्शन को एक्टिव कर दिया है.

दरअसल, कई बार लोग इमरजेंसी की स्थिति में जैसे कि अस्पताल में भर्ती होने या घर-परिवार में किसी की मृत्यु होने या किन्हीं दूसरे गंभीर कारणों से अगर समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें बना किसी जुर्माने या पेनाल्टी के लेट रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन दिया गया है. ऐसे मामलों में पहले आवेदक को देरी माफ करने की अपील करनी होगी और अगर अनुरोध स्वीकार हो जाता है, तो कोई पेनाल्टी नहीं देनी होगी. हालांकि, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको पर्याप्त सबूत भी पेश करने होंगे. अगर आपके पास सबूत है, तो आप असेस्टमेंट ईयर के आखिर तक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. 

 

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