नई दिल्लीः आज के तेजी से बदलते आधुनिक समय में ज्यादातर चीजें डिजिटल तरीके से होने लगी हैं. बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल ट्रांजेक्शन ने एक क्रांति ला दी है. वहीं कई बार ऐसा देखा गया है कि डिजिटल माध्यम से रुपए का लेन-देन करते समय ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है. जिसके कारण काफी लंबे समय तक पैसे बैंक खाते में भी वापस नहीं आते हैं.


कई बार देखा गया है कि ट्रांजेक्शन फेल होने के कुछ समय बाद पैसे ग्राहक के खाते में वापस आ जाते हैं. वहीं कुछ मामलों में पैसे की वापसी के लिए ग्राहक को बैंक में शिकायत तक दर्ज करनी पड़ती है. फिलहाल आपको बता दें कि RBI के एक नियम के अनुसार आपके शिकायत दर्ज करने के 7 दिन के अंदर बैंक पैसे वापस नहीं करता है तो बैंक को आपको रोजाना 100 रुपए के हिसाब से जुर्माना देना पड़ सकता है.


कैसे करें आवेदन


अगर किसी कारणवश डिजिटल तरीके से पैसे का लेन-देन करते समय आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है, तो आप UPI ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. UPI ऐप पर शिकायत दर्ज करने के लिए आपको पेमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करना होगा. जहां पर रेज डिस्प्यूट पर क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी. यहां शिकायत दर्ज होने के बाद बैंक आपकी शिकायत की जांच करेगा. शिकायत के सही पाए जाने की दशा में पैसे वापस कर दिए जाएंगे. आरबीआई ने ट्रांजेक्शन फेल होने के मामले में ये नियम 20 सितंबर 2019 से लागू किया है.


ATM ट्रांजेक्शन फेल होने पर, ऐसे करें आवेदन


अगर ATM के जरिए आपका ट्रांजेक्शन फेल हुआ है तो, आपको ट्रांजेक्शन फेल होने के 30 दिन के अंदर ही अपनी शिकायत सीधे बैंक में दर्ज करनी होगी. इसके लिए अपको अपनी ट्रांजेक्शन पर्ची या अपनी अकाउंट स्टेटमेंट की पर्ची के साथ बैंक में ऑफलाइन ही अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी. वहीं अपनी ATM कार्ड की डिटेल भी बतानी होगी. 7 दिनों के अंदर पैसे वापस नहीं आने पर आपको एनेक्शर 5 फॉर्म भरना पड़ सकता है. ऐसा करने पर जिस दिन से आप फॉर्म को भरते हैं, बैंक उस दिन से आपको हर्जाना देता है.


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